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    Jeevan Praman Patra: फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है आसान, बस फॉलो करें 6 स्टेप

    Updated: Thu, 19 Sep 2024 09:00 AM (IST)

    Digital Life Certificate नवंबर के महीने के अंत तक में पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर वह Jeevan Praman Patra सबमिट नहीं करते हैं तो दिसंबर से उनका पेंशन बंद हो जाता है। अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना आसान हो गया है। पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करें।

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    फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये सबमिट करें Digital Life Certificate

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको भी पेंशन का लाभ मिलता है तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय आ गया है। जी हां, हर साल पेंशनर्स को नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा (Jeevan Pramaan Patra) करना पड़ता है। सुपर सिटिजन या फिर वह सीनियर सिटिजन जो बीमार हैं और बैंक या फिर पेंशन ऑफिस आने में असमर्थ है वह घर बैठे भी फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate Via Face Authentication) जमा कर सकते हैं।

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    पिछले साल ईपीएफओ (EPFO) ने जानकारी दी थी कि पेंशनर्स फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हम आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे।

    कैसे सबमिट करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

    ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशनर्स आसानी से कुछ स्टेप को फॉलो करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

    • अपने स्मार्टफोन में AadharFaceRd या Jeevan Pramaan Faceapp को इंस्टॉल करें।
    • इन ऐप में लॉग-इन करने के बाद पेंशनर को अपना फेस स्कैन करना है।
    • अब फेस स्कैन होने के बाद पेंशन को सभी डिटेल्स देनी होगी।
    • इसके बाद दोबारा से पेंशनर को फोन के फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करनी होगी।
    • फोटो क्लिक हो जाने के बाद फोटो को सबमिट करनी होगी।
    • फोटो सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा।

    पेंशनर को इस बात का ध्यान देना होगा कि उनका बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना चाहिए।

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    लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी

    केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अगर 30 नवंबर तक पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो उन्हें दिसंबर महीने से पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लाइफ सर्टिफिकेट

    के माध्यम से सरकार यह पुष्टि करती है कि पेंशनर जीवित है या नहीं।

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