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    ITR Refund 2025: बैंक गलती से हाई-वैल्यू स्क्रूटनी तक, इन 5 वजहों से अटका है रिफंड; इनमें कहीं आप भी तो नहीं?

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    ITR Refund 2025: आईटीआर रिफंड में देरी को लेकर करदाता चिंतित हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी कई लोगों को रिफंड नहीं मिला है। उच्च मूल्य के रिफंड, गलत बैंक जानकारी, पुराने लंबित कर, फॉर्म 26AS में मिसमैच और भौतिक सत्यापन में देरी जैसे कारणों से रिफंड में देरी हो रही है। सीबीडीटी के अनुसार, बाकी बचे रिफंड जल्द ही जारी किए जाएंगे। करदाता ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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    ITR Refund 2025: बैंक गलती से लेकर हाई-वैल्यू स्क्रूटनी तक, इन 5 वजहों से अटका है आपका रिफंड; इनमें कहीं आप भी तो नहीं?

    ITR Refund Delay: आईटीआर रिफंड में लगातार देरी को लेकर कई टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) की ITR दाखिल (ITR Filing 2025) करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि 16 सितंबर को खत्म हुए अब दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। आमतौर पर ITR रिफंड एक या दो हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन इस बार देरी के पीछे एक-दो नहीं बल्कि पांच महत्वपूर्ण कारण सामने आए हैं। कौन से हैं वो कारण, चलिए समझते हैं।

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    इन पांच कारणों से अटका है आपका रिफंड

    • सबसे पहली बड़ी वजह है- हाई वैल्यू रिफंड का फ्लैग होना। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि कुछ बड़े रिफंड क्लेम्स में गलत डिडक्शन या एनोमली देखने को मिली है। ऐसे मामलों में विभाग मैनुअल जांच करता है, जिससे समय बढ़ जाता है।
    • दूसरी वजह है- गलत बैंक जानकारी। कई बार टैक्सपेयर खाते का नंबर, IFSC या नाम गलत दर्ज कर देते हैं। इसके चलते रिफंड भेजने की प्रक्रिया फेल हो जाती है और पैसा वापस CPC को लौट जाता है।
    • तीसरी वजह है- पुराना पेडिंग टैक्स। अगर किसी टैक्सपेयर पर पहले का कोई टैक्स बकाया है, तो रिफंड तभी जारी होता है जब वह बकाया क्लियर कर दिया जाए। इसके अलावा, अगर ITR दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होता।
    • चौथी बड़ी वजह है- फॉर्म 26एएस (Form 26AS), AIS या TIS में मिसमैच। अगर ITR में दिया गया डेटा इन दस्तावेजों से मेल नहीं खाता, तो विभाग रिफंड रोक देता है। कई मामलों में ITR को 'डिफेक्टिव' भी मार्क किया जाता है। ऐसे मामलों में समस्या ठीक होने तक प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ती। कुछ हाई-वैल्यू रिफंड में विभाग की आंतरिक फाइनेंशियल क्लियरेंस के चलते भी देरी हो सकती है।
    • आखिरी और पांचवीं बड़ी वजह है- फिजिकल वेरिफिकेशन की देरी। जो लोग ITR-V को पोस्ट से CPC बेंगलुरु भेजते हैं, उनके फॉर्म लेट पहुंचने पर पूरी प्रोसेस देरी से आगे बढ़ती है।

    यह भी पढ़ें- ITR Refund में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने गिना दिए कारण; जानें आपको कब तक मिलेगा और कैसे करें स्टेटस चेक?

    ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

    ITR रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

    • स्टेप-1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर incometax.gov.in पर क्लिक करें।
    • स्टेप-2: लॉग इन करें और OTP वेरिफाई करें
    • स्टेप-3: e-File मेन्यू में Refund/Demand Status पर क्लिक करें
    • स्टेप-4: Assessment Year चुनें: AY 2025-26
    • स्टेप-5: View Details पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस देखें।

    आपको कब मिलेगा ITR रिफंड?

    CBDT चेयरमैन ने कहा कि, "हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।" यानी टैक्सपेयर को अगले कुछ हफ्तों में रिफंड आने की उम्मीद रखनी चाहिए।

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