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    ITR Refund में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने गिना दिए कारण; जानें आपको कब तक मिलेगा और कैसे करें स्टेटस चेक?

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:34 PM (IST)

    ITR Refund Delay FY24-25: कई करदाता वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सीबीडीटी के अनुसार, देरी का कारण गलत कटौती या रिफंड का दावा किया जाना है। विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है। करदाता इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि बाकी रिफंड जल्द ही जारी किए जाएंगे।

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    ITR Refund में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने गिना दिए कारण; जानें आपको कब तक मिलेगा और कैसे करें स्टेटस चेक?

    ITR Refund Delay FY24-25: कई टैक्सपेयर इस बार अपना इनकम टैक्स रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। इसके बाद से उम्मीद थी कि रिफंड जल्दी मिल जाएगा। कई लोगों को रिफंड मिल भी गया, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर अभी भी देरी से परेशान हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आईटीआर रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही और आपको रिफंड कब तक मिलेगा?

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    रिफंड मिलने में क्या है देरी की वजह ?

    सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ मामलों में गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम का पाया जाना है। विभाग ऐसे मामलों की गहराई से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि, "लो-वैल्यू रिफंड जारी किए जा रहे हैं। कई हाई-वैल्यू रिफंड या सिस्टम द्वारा रेड-फ्लैग किए गए मामले जांच में हैं। कुछ लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, इसलिए एनालिसिस जरूरी है।"

    CBDT चेयरमैन के अनुसार, इस बार रिफंड में दिख रही नेगेटिव ग्रोथ इसलिए है क्योंकि TDS रेट में बदलाव के बाद रिफंड क्लेम की संख्या भी घटी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच ITR रिफंड 18% गिरकर 2.42 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है।

    यह भी पढ़ें- अगले महीने तक मिल जाएगा आपका टैक्स रिफंड! कहां अटका है पैसा? CBDT चीफ ने दिया पूरा अपडेट

    Revised Return फाइल करने की अपील

    विभाग ने कई टैक्सपेयर्स को संदेश भेजकर कहा है कि अगर उन्होंने कोई जानकारी छूटी है, तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें। अग्रवाल ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी भी पेंडेंसी कम करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है। पिछले वर्षों में कोविड के कारण लंबित मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस साल 40% ज्यादा अपील निपटाई गई हैं।

    ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

    ITR रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

    1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर incometax.gov.in पर क्लिक करें।
    2. लॉग इन करें और OTP वेरिफाई करें
    3. e-File मेन्यू में Refund/Demand Status पर क्लिक करें
    4. Assessment Year चुनें: AY 2025-26
    5. View Details पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस देखें।

    आपको कब मिलेगा ITR रिफंड?

    CBDT चेयरमैन ने कहा कि, "हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।" यानी टैक्सपेयर को अगले कुछ हफ्तों में रिफंड आने की उम्मीद रखनी चाहिए।

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