ITR Refund 2025 अब तक नहीं मिला? क्या करें और कैसे पाएं अपना रिफंड; अपनाएं ये तरीका झटपट आएगा खाते में पैसा
इस बार इनकम टैक्स द्वारा सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया था। आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स को रिफंड (ITR Refund) का इंतजार रहता है। लेकिन बहुत से टैक्सपेयर्स को अब तक रिफंड नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं।
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नई दिल्ली। आमतौर पर आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया था। आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स रिफंड (ITR Refund 2025) का बेसर्बी से इंतजार करते हैं।
अब तक कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने रिफंड न मिलने के कई कारण बताएं। उन्होंने कहा कि लो-वैल्यू रिफंड जारी किए जा रहे हैं। कई हाई-वैल्यू रिफंड या सिस्टम द्वारा रेड-फ्लैग किए गए मामले जांच में हैं। कुछ लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, इसलिए एनालिसिस जरूरी है। इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ मामलों में गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम का पाया जाना है। विभाग ऐसे मामलों की गहराई से जांच कर रहा है।
अगर आपको भी आईटीआर विभाग की ओर से गलत डिडक्शन क्लेम का नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए?
ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करें। इसके साथ ही जो आपने कैलुकेशन की है, इसे भी चेक करें।
अगर गलती आती है तो मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते पे कर दें।
अगर गलती नहीं होती तो सेक्शन 139(4) के तहत आप रेक्टिफाइंग के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा आईटीआर रिफंड न मिलने के कई कारण हो सकते हैं, चलिए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।
ITR Refund न मिलने के कारण
बैंक अकाउंट डिटेल गलत हो जाना
आईटीआर फाइल का रिफंड प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा लें।
आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको रिफंड Reissue के लिए कहा जा सकता है।
Refund Reissue कैसे करें?
आप नीचे दिए गए स्टेप्स से Refund Reissue कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।
स्टेप 2- अब यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।
स्टेप 3-फिर Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाएं।
स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।
स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।
स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।
सोर्स- Clear tax और ITR Department

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