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NPS के तहत 2 लाख रुपये से अधिक कर कटौती लाभ कैसे मिलेगा, जानिए

हर व्यक्ति को सही समय पर अपने आयकर का भुगतान कर देना चाहिए। आयकर अधिनियम के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जो आपको विशिष्ट तरीकों में निवेश पर टैक्स कटौती लाभ देते हैं। धारा 80सीसीडी बहुत लोकप्रिय विकल्प है।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 09 Mar 2022 03:41 PM (IST)Updated: Thu, 10 Mar 2022 06:17 AM (IST)
NPS के तहत 2 लाख रुपये से अधिक कर कटौती लाभ कैसे मिलेगा, जानिए
How to get tax deduction benefit above Rs 2 lakh by investing in NPS

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अपने आयकर का सही और समय पर भुगतान करना देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको समय पर अपने करों का भुगतान कर देना चाहिए। 1961 के आयकर अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो आपको विशिष्ट तरीकों में निवेश पर कर कटौती लाभ देते हैं। धारा 80सीसीडी के तहत कटौती एक ऐसा लोकप्रिय विकल्प है।

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80CCD और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को एक संगठित पेंशन योजना का लाभ देने लिए एनपीएस की स्थापना की। एनपीएस का मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों को रिटायरमेंट फंड बनाने और एक निश्चित मोंथ्ली पेमेंट लेने में सहायता करना है, ताकि वे रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जीवन जी सकें।

धारा 80सीसीडी (1)

यह सेक्शन एनपीएस योगदान के लिए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आयकर कटौती को नियंत्रित करने वाले नियमों को बताता है। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगदान सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी या स्व-नियोजित व्यक्ति द्वारा किया गया था या नहीं। इस धारा के प्रावधान 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं जो एनपीएस में योगदान करते हैं। यह अनिवासी भारतीयों पर भी लागू होता है।

मुख्य प्रावधान

• इस धारा के तहत अधिकतम कटौती व्यक्ति के वेतन का 10% (मूल + डीए) या उसकी सकल आय का 10% है।

• वित्त वर्ष 2017-18 में स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर सकल कुल आय का 20% कर दी गई है, जिसमें किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम 1,50,000 रुपये की सीमा है।

• उप-धारा 80सीसीडी के तौर पर 2015 के केंद्रीय बजट (1बी) में धारा 80सीसीडी में एक नया संशोधन किया गया है।

• धारा 80सीसीडी के तहत उपलब्ध अधिकतम कटौती को बढ़ाकर रु. 2,00,000/-. सेक्शन 80CCD(1B) टैक्स बेनिफिट्स सेक्शन 80CCD(1) के तहत उपलब्ध डिडक्शन के अलावा क्लेम किया जा सकता है।

धारा 80सीसीडी (2)

जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के एनपीएस में योगदान देता है, तो धारा 80 सीसीडी (2) के प्रावधान प्रभावी होते हैं। नियोक्ता पीपीएफ और ईपीएफ योगदान के अलावा एनपीएस योगदान कर सकते हैं। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के योगदान के बराबर या उससे अधिक हो सकता है।

यह खंड केवल वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होता है, स्व-नियोजित व्यक्तियों पर नहीं। इस धारा के तहत उपलब्ध कटौतियां धारा 80 सीसीडी (1) के तहत उपलब्ध कटौती के अतिरिक्त हैं। धारा 80सीसीडी (2) वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने वेतन के 10% तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है या एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के बराबर है।


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