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    E-Pay Tax से कैसे करें पेमेंट, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Updated: Fri, 25 Apr 2025 04:16 PM (IST)

    E Pay Tax payment process टैक्सपेयर्स के लिए E-Pay टैक्स काफी मददगारी है। इसके जरिए आप घर बैठे ही टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ई-पे टैक्स लोगों की समय की बचत करता है। इसके साथ ही टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया को और आसान बनता है। चलिए इससे जुड़ा पूरा प्रोसेस समझते हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े फायदे भी जानते हैं।

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    E-Pay Tax सर्विस से कैसे करें पेमेंट

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। E-Pay टैक्स के जरिए आप आसानी से टैक्स पेमेंट कर पाते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी। अगर आप ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

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    कैसे करें E-Pay टैक्स के जरिए पेमेंट?

    स्टेप 1- E-Pay टैक्स से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- यहां आकर सबसे पहले लॉगइन करें। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो सबसे पहले रिजर्स्ड करना होगा।

    स्टेप 3- लॉगिन करने के बाद यहां आपको ई-पे टैक्स का ऑप्शन दिया जाएगा।

    स्टेप 4- इस पर क्लिक करने के बाद आपको pan या tan नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज

    करना होगा।

    स्टेप 5- इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

    स्टेप 6- वेरिफाई होने के बाद अब पेमेंट करनी होगी।

    स्टेप 7- पेमेंट के लिए अलग-अलग यूपीआई ऐप या डेबिट कार्ड और नेट बेंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    स्टेप 8- फिर आपकी स्क्रीन में चालान दिखेगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन करना होगा।

    स्टेप 9- वेरिफिकेशन के बाद, सबमिट पर क्लिक करें। अंत में आपको प्रूफ के लिए रिसीप्ट दी जाएगी।

    इस रिसीप्ट को संभाल कर रखें, ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना हो।

    क्या मिलेंगे फायदे?

    e-pay tax का ऑप्शन चुनने से आपका वक्त बचता है। आप घर बैठे ही आसानी से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। वहीं इससे जालसाजी भी कम हो सकती है। अब लोगों को दफ्तरों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

    इसके साथ ही फॉर्म भरना, अलग-अलग दस्तावेज जमा करना। ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक क्लिक करते ही आप टैक्स पेमेंट कर पाएंगे। ई-पे टैक्स सुविधा आने से अब टैक्स पेमेंट करने का तरीका आसान और सुलभ हो जाएगा।

    कब शुरू हुई ई-पे टैक्स सर्विस?

    22 अप्रैल मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने ई-पे टैक्स सर्विस की शुरुआत की है।