सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ट्रेन छूट गई तो ना हो परेशान, वापस मिल जाएगा टिकट का पूरा पैसा; जानिए क्या है प्रोसेस

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
Published: Wed, 29 Nov 2023 08:30 AM (IST)

Train ticket price refund rules ट्रेन पकड़ने के लिए आप घर से निकले और किन्हीं कारणों से आप लेट हो ...और पढ़ें

टीडीआर फाइल करने के 60 दिन के बाद आता है पैसा।
टीडीआर फाइल करने के 60 दिन के बाद आता है पैसा।

HighLights

  1. टीडीआर फाइल कर पा सकते हैं रिफंड।
  2. ट्रेन छूटने के चार घंटे के भीतर फाइल करना होता है टीडीआर।
  3. कनेक्टिंग टिकट पर भी मिलता है पूरा पैसा वापस।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Train ticket price refund rules। ऐसा कई बार और काफी यात्रियों के साथ होता है की जब तक वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचते है उनकी ट्रेन छूट जाती है। इस स्थिति में दूसरा ख्याल यही आता है कि उस कन्फर्म टिकट का क्या होगा जो आपने लिया है, क्या उसका रिफंड आपको मिलेगा या नहीं।

आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको उस टिकट का रिफंड जरूर मिलेगा बशर्तें आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और समय रहते रिफंड क्लेम करना होगा।

ये भी पढ़ें: Indian Railway Luggage Rules: ट्रेन में सामान छूट जाए, चोरी हो जाए या खो जाए तो ना हो परेशान; अपनाएं ये तरीका

कैसे मिलेगा रिफंड?

रिफंड के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा। आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक अगर आपके बोर्डिंग स्टेश से ट्रेन छूट जाती है तो आपको चार घंटे के अंदर-अंदर टीडीआर फाइल करना होगा अगर इससे लेट हुआ तो रिफंड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐसे फाइल करें टीडीआर

  • आईआरसीटीसी के एप से टीडीआर फाइल करने के लिए सबसे आपको इस एप को ओपन कर इसमें लॉग इन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद आपको ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको फाइल टीडीआर के ऑप्शन दिखाई देगा।
  • क्लिक करने के बाद आपको टिकट दिखाई देगा जिसके लिए आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
  • उस टिकट को चुन कर फाइल टीडीआर पर क्लिक कर दें
  • इसके बाद वो कारण चुने जिसके लिए आप टीडीआर फाइल कर रिफंड पाना चाहते हैं।
  • बस इसके बाद आपका टीडीआर फाइल हो जाएगा और आपका पैसा 60 दिनों के अंदर आ जाएगा।

ये भी पढ़ें: Railway Penalty Rules: ट्रेन से करते हैं सफर? इन नियमों को नहीं मानने पर दंड के साथ-साथ हो सकती है 1 साल जेल की सजा

कनेक्टिंग टिकट में भी मिलता है पूरा पैसा

जिन यात्रियों ने कनेक्टिंग ट्रेन टिकट बुक किया है, अगर पहली ट्रेन के देरी से चलने के कारण उनकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है, तो वे अपना पैसा वापस पा सकते हैं। कनेक्टिंग यात्रा के लिए, स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन से "पीएनआर" समान होना चाहिए और "टू" स्टेशन और आरक्षित तक का पीएनआर समान होना चाहिए।

कनेक्टिंग जर्नी बुक करने के लिए, दोनों पीएनआर में नाम सहित यात्री का विवरण समान होना चाहिए। कनेक्टेड पीएनआर के लिए नाम/उम्र/लिंग परिवर्तन की अनुमति नहीं है। कनेक्टिंग जर्नी टिकट बुकिंग के लिए केवल कन्फर्म, आंशिक कन्फर्म टिकटों की अनुमति है। मुख्य यात्रा और कनेक्टिंग यात्रा के बीच दिन का अंतर 5 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।