बिना Aadhaar और Pan के कैश में कितना खरीद सकते हैं गोल्ड, जानिए क्या है Income Tax का नियम
इनकम टैक्स कानून में कैश में सोना खरीदने के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर कोई नियम नहीं है। हालांकि कैश में सोना बिक्री करते समय भुगतान प्राप्त करने को लेकर नियम स्पष्ट हैं। अगर कोई ज्वेलर दो लाख से अधिक का भुगतान कैश में स्वीकार करता है तो उस पर स्वीकार की गई राशि के बराबर जुर्माना लगता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोना खरीदना हर कोई पसंद करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सोने में निवेश की रकम डूबने का कोई खतरा नहीं रहता है और समय के साथ-साथ इसमें रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन बहुत लोग में सोने में निवेश करते समय ये सवाल आता है कि कैश में बिना पैन और आधार के अधिकतम कितना सोना खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं।
कैश में कितना खरीद सकते हैं गोल्ड
इनकम टैक्स कानून में कैश में सोना खरीदने के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर कोई नियम नहीं है। हालांकि, कैश में सोना बिक्री करते समय भुगतान प्राप्त करने को लेकर नियम स्पष्ट हैं। कोई भी बिक्रेता दो लाख या उससे अधिक की राशि कैश में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में स्वीकार नहीं कर सकता है।
इस वजह से कोई भी खरीदार तो कैश में किसी भी राशि से सोना खरीद सकता है, लेकिन बिक्रेता एकल लेनदेन में कैश में केवल दो लाख रुपये से कम की राशि का ही सोना बिक्री कर सकता है।
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बिना पैन और आधार के कितना खरीद सकते हैं सोना
दो लाख से अधिक का सोना खरीदने पर आपको पैन और आधार की आवश्यकता होती है। वहीं, आप दो लाख रुपये से कम का सोना बिना पैन और आधार के खरीद सकते हैं।
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दो लाख से अधिक का भुगतान स्वीकार करने पर कितना लगता है जुर्माना
अगर किसी भी ज्वेलर की ओर से अगर दो लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान स्वीकार किया जाता है तो स्वीकार की गई राशि के मुताबिक ज्वेलर पर जुर्माना लगाया जाता है।
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