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    Gift में मिली प्रॉपर्टी बेचने पर भरना पड़ता है टैक्स? जानिए क्या कहता है नियम

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Wed, 30 Aug 2023 06:30 PM (IST)

    Gift Property Sale Tax Rules गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी बेचने पर होल्डिंग पीरियड के आधार पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग कैप ...और पढ़ें

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    जानिए गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी बेचने पर कितना लगता है टैक्स?

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Gifted Property Sale Tax Rules in India: भारत में प्रॉपर्टी (जमीन और मकान) गिफ्ट देने का चलन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लोग शुभ या मंगल कार्यों में अपने बच्चों रिश्तेदारों और दोस्तो को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हैं। भारत में प्रॉपर्टी को लेकर नियम कायदे काफी सख्त हैं और इसकी खरीद बिक्री पर सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी के साथ कई और तरह के टैक्स को भी लिया जाता है।

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    ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है।

    गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी के बेचने पर क्या है टैक्स का नियम?

    घर और जमीन जैसी अचल संपत्ति अगर किसी टैक्सपेयर को वित्त वर्ष के दौरान बिना कोई रकम चुकाए माता-पिता या अन्य किसी रिश्तेदार से मिली है और उस पर 50,000 से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है तो फिर इस तरह की गिफ्ट प्रॉपर्टी रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

    वहीं, अगर इस तरह की किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। फिर इस पर कैपिटल गैन टैक्स (Capital Gain Tax) लगता है। अगर प्रॉपर्टी को 24 महीने से अधिक समय तक रखा गया है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इससे कम अवधि होने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है।

    गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर कैसे कैलकुलेट होता है Capital Gain Tax?

    अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे जमीन और मकान गिफ्ट में मिला है तो उसका होल्डिंग पीरियड तब से कैलकुलेट किया जाएगा, जब गिफ्ट देने वाले व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था।

    उदाहरण के लिए अगर 1990 में खरीदी गई किसी प्रॉपर्टी को 2022 में गिफ्ट में दिया गया और वह 2023 में बेची जा रही है। इस स्थिति में इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगगा और ये 1990 से कैलकुलेट किया जाएगा इसके अलावा 2022 में खरीदी गई प्रॉपर्टी को 2023 में गिफ्ट दिया जाता है और इसी साल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 

    लॉन्ग कैपिटल गेन की गणना हमेशा नेट सेल प्रोसिड के आधार पर की जाती है। इसमें से घर या जमीन के अधिग्रहण की लागत और मकान में सुधार की लागत को घटा दिया जाता है।

    कितना लगता है Capital Gain Tax?

    अगर किसी प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक का आता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है। प्रॉपर्टी पर सरचार्ज और सेस के मिलाकर 20 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स है। इसमें इडेक्सेशन के नियम का पालन किया जाता है।

    अगर प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 24 महीने से कम आता है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और ये टैक्सपेयर के इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक लगेगा। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी से होने वाली आय हुई है तो उसके इनकम में इसे जोड़ दिया जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा।

     

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