खाना खराब मिला या फिर होटल-रेस्तरां में दिखी गंदगी, QR कोड से तुरंत कर सकेंगे शिकायत; FSSAI ने किया अनिवार्य
देश की फूड सेफ्टी अथॉरिटी (FSSAI) ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जैसे रेस्तरां ढाबे कैफे और खाने-पीने की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ग्राहकों की नजर में आने वाली जगह पर लगाएं। ताकि ग्राहक गंदगी या फिर खाने की गड़बड़ी की शिकायत कर सकें।

नई दिल्ली| QR code restaurants : आमतौर आप किसी होटल या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं और देखते हैं कि वहां साफ-सफाई सही नहीं है, साथ ही कई बार खाने में भी गड़बड़ी होती है। तब आप शिकायत करने का मन बना लेते हैं। फिर सोचते हैं कि आखिर शिकायत करें तो करें कहां? तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, अब होटल या रेस्तरां की शिकायत करना आसान होने वाला है।
दरअसल, देश की फूड सेफ्टी अथॉरिटी (FSSAI) ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जैसे रेस्तरां, ढाबे, कैफे और खाने-पीने की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ग्राहकों की नजर में आने वाली जगह पर लगाएं।
मोबाइल एप का क्यूआर कोड भी लगाने के निर्देश
FSSAI ने सभी दुकानों और होटलों को 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' मोबाइल एप का क्यूआर कोड भी लगाने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि मोबाइल एप के क्यूआर कोड को एंट्री गेट, बिलिंग काउंटर या फिर बैठने की जगहों पर लगाएं, ताकि ग्राहक उसे आसानी से देख सकें।
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ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए उठाया कदम
FSSAI का कहना है कि यह कदम ग्राहकों को सशक्त बनाने, खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके जरिए ग्राहक खराब खाने, गंदगी और भ्रामक दावे वाले प्रोडक्ट की शिकायत सीधा मोबाइल एप के जरिए कर सकेंगे।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी जरूरी
अथॉरिटी ने बताया कि यह निर्देश 2011 के लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस (FSS) के नियमों के तहत लाइसेंस की शर्त नंबर-1 के अनुसार है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और रेस्तरां की वेबसाइट्स पर भी इस QR कोड या ऐप का डाउनलोड लिंक लगाना जरूरी होगा।
यानी अब ग्राहक न सिर्फ शिकायत कर सकेंगे, बल्कि यह भी जान सकेंगे कि संबंधित दुकान या होटल FSSAI से लाइसेंस प्राप्त है या नहीं।
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