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    GST Council Meeting: सीमेंट पर 28% तो सरिया पर 18%... घर बनाने के किस सामान पर लगता है भारी भरकम जीएसटी?

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 06:25 PM (IST)

    दिल्ली में GST Council Meeting चल रही है। जो 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 4 सितंबर तक चलेगी। इस मीटिंग में सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान पर जीएसटी दरें घटाने पर विचार कर रही है। अभी इन सामानों पर 28% से 18% टैक्स लगता है जिसकी वजह से घर बनाने की लागत काफी बढ़ जाती है। अगर टैक्स कम होता है तो आम लोगों को फायदा मिलेगा।

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    इलेक्ट्रिकल फिटिंग और हार्डवेयर जैसे जरूरी सामान पर भी 18% तक टैक्स देना पड़ता है।

    नई दिल्ली| अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि, सरकार की तरफ से आपके लिए राहत भरी खबर आ सकती है। दरअसल, दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। जो 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 4 सितंबर तक चलेगी।

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    इस मीटिंग में सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान पर जीएसटी दरें (GST on building materials) घटाने पर विचार कर रही है। अभी इन सामानों पर भारी-भरकम टैक्स लगता है, जिसकी वजह से घर बनाने की कुल लागत काफी बढ़ जाती है। अगर टैक्स कम होता है तो आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। 

    रियल एस्टेट विशेषज्ञ और ओराम कॉलोनिजर्स के संस्थापक प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि मकान बनाने में लगने वाले हर सामान पर जीएसटी देना पड़ता है। सीमेंट पर इस समय 28% जीएसटी वसूला जाता है।

    यह भी पढ़ें- GST Rate Cut: घर खरीदना हो सकता है सस्ता, रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर कितना लगता है जीएसटी?

    स्टील और सरिया पर 18% जीएसटी लगता है। यह दोनों ही सामान घर बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और महंगे टैक्स की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ( GST rate cut impact) बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं, प्लाईबोर्ड, टाइल्स और पेंट पर भी 18% जीएसटी है।

    इसके अलावा सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और हार्डवेयर जैसे जरूरी सामान पर भी 18% तक टैक्स देना पड़ता है। इन सबका असर सीधा घर बनाने वाले आम लोगों की जेब पर पड़ता है।

    अभी किस सामान पर लगता है कितना GST?

    सामान वर्तमान GST रेट
    सीमेंट 28%
    स्टील/सरिया 18%
    प्लाईबोर्ड 18%
    टाइल्स 18%
    पेंट 18%
    सैनिटरी वेयर 18%
    इलेक्ट्रिकल फिटिंग/हार्डवेयर 18%

    क्या होगा फायदा?

    अगर इन सामानों पर जीएसटी घटा दिया जाता है या फिर 5% तक कर दिया जाता है तो मकान बनाने का खर्च तत्काल प्रभाव से कम हो जाएगा। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि टैक्स कम होने से घर बनाने की लागत घटेगी, जिससे आम लोगों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना आसान हो जाएगा। साथ ही, हाउसिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

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    प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स रेट में कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी। ज्यादा लोग घर खरीदने और बनाने के लिए आगे आएंगे। इसका असर नए प्रोजेक्ट्स की बिक्री पर भी दिखेगा।

    कुल मिलाकर, अगर सरकार कंस्ट्रक्शन मटेरियल (Construction material prices) पर जीएसटी घटाने का फैसला करती है तो यह घर बनाने वालों और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी।

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