GST Council Meeting: जीवनरक्षक दवाओं पर 0 टैक्स, मेडिकल उपकरण और अन्य दवा होंगी सस्ती
जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम फैसले लिए हैं। जीवनरक्षक दवाओं (life-saving drugs gst) और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की गई है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 दवाओं पर 12% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। अन्य दवाइयों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य मेडिकल सप्लाई पर GST दरों में बड़ी कटौती की है। अब कैंसर, लाइलाज बीमारियों और अन्य गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह समाप्त यानी 0 कर दिया (zero GST on Life Saving Drugs) गया है। वहीं 3 अन्य विशेष दवाओं पर 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
अन्य दवाइयों पर GST रेट 12% से घटाकर 5%
इसके अलावा, सभी अन्य दवाइयों पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी उपयोग में आने वाली मशीनों और डायग्नोसिस संबंधी उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
Healthcare made more affordable with #NextGenGST pic.twitter.com/kOKbaLoXwq
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
चिकित्सा उपकरणों पर 5% GST
साथ ही, वेडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर) और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये फैसले न सिर्फ इलाज को सस्ता बनाएंगे, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती भी बनाएंगे। सरकार की यह पहल स्वस्थ भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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