GST Council Meeting: सस्ते होंगे ट्रैक्टर, किसानों को बड़ी राहत, कृषि कार्य से जुड़े कई सामानों पर अब 5% जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर टैक्स की दरों को घटाया है। ट्रैक्टर और उसके टायर पार्ट्स सिंचाई और खेती किसानी से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों को 12 व 18 फीसदी के स्लैब से 5 प्रतिशत के स्लैब में ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा खेतों में छिड़काव किए जाने वाले पेस्टीसाइड पर भी जीएसटी की दर 12 से 5 फीसदी होगी।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरों (New GST Rates) का ऐलान हो चुका है और अब रोजमर्रा के 90 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे। खास बात है आम आदमी के साथ-साथ सरकार ने किसानों (Big Relief for Farmers) को भी बड़ी राहत दी है। क्योंकि, कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर जीएसटी की दरों को घटाया गया है। ट्रैक्टर और उसके टायर पार्ट्स, सिंचाई और खेती किसानी से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों को 12 व 18 फीसदी के स्लैब से 5 प्रतिशत के स्लैब में ट्रांसफर कर दिया है।
सरकार ने देशभर करोड़ों किसानों को जीएसटी रिफॉर्म के जरिए बड़ी राहत दी है। क्योंकि, खेती और किसानी से जुड़े इन तमाम उपकरणों पर टैक्स की दर 5 फीसदी होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, खेतों में छिड़काव किए जाने वाले पेस्टीसाइड पर भी जीएसटी की दर 12 से 5 फीसदी होगी। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी।
किसानों को किन-किन सामानों पर मिली राहत
जीएसटी काउंसिल ने कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण व सामान जैसे ट्रैक्टर, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, घास काटने की मशीन, खाद बनाने की मशीन आदि पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा, हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसे श्रम गहन वस्तुओं पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है।
नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने इससे जुड़े फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस जीएसटी सुधार से रोजमर्रा के 90 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे। कई जीवनरक्षक दवाओं और दैनिक उपयोग की अहम वस्तुओं पर टैक्स की दर को जीरो कर दिया गया है।
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