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    सरकार के इस फैसले से मुश्किल हुआ सोना आयात, जानिए इसका Gold price पर असर

    Updated: Tue, 20 May 2025 05:21 PM (IST)

    सोना आयात करना अब आसान नहीं रह गया है। सरकार ने सोमवार को एक नया आदेश जारी किया जिसके मुताबिक रिजर्व बैंक और डीजीएफटी की नॉमिनेटेड एजेंसियों और भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत टैरिफ रेट कोटा धारक ही सोने का आयात कर सकेंगे। सोने के अलावा चांदी और प्लैटनिम आयात पर भी अंकुश लगाया गया है। इसका असर इनकी कीमतों (gold price) पर भी हो सकता है।

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    सरकार के इस कदम से महंगा हो सकता है सोना, जानिए नियम में क्या हुए बदलाव

    नई दिल्ली। भारत ने सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। यह अंकुश कच्चा (unwrought), सेमी-मैन्युफैक्चर्ड और पाउडर सोना, चांदी और प्लैटिनम पर लगाया गया है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 19 मई को नोटिफिकेशन जारी किया है। यह तत्काल लागू हो गया है। इसका मकसद इन बहुमूल्य धातुओं के आयात में सख्ती बरतने के साथ रियायती ड्यूटी पर उनके आयात नियमों का बेजा इस्तेमाल रोकना है। इसका असर Gold price पर भी पड़ेगा।

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    क्या है सरकार का कदम 

    विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने फाइनेंस एक्ट 2025 के मुताबिक सोना, चांदी और प्लैटिनम आयात के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें प्रमुख आईटीसी कोड में संशोधन (Government gold policy) किए गए हैं। कुछ कोड डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है।

    सोना आयात में क्या बदले नियम

    99.5% या अधिक शुद्धता वाला Unwrought सोने का आयात RBI की नॉमिनेटेड एजेंसियां (बैंक), डीजीएफटी की नॉमिनेटेड एजेंसियां या इंडिया इंटरेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के क्वालिफाइड ज्वैलर्स ही कर सकेंगे। इसके अलावा भारत-यूएई टैरिफ रेट कोटा (TRQ) होल्डर IIBX के जरिए सोना आयात कर सकेंगे। उन्हें इसकी डिलीवरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में स्थित IFSCA रजिस्टर्ड वॉल्ट से मिलेगी। गोल्ड डोर का आयात वे रिफाइनरी कर सकेंगी जिनके पास एक्चुअल यूजर (AU) का आयात लाइसेंस होगा। सेमी-मैन्युफैक्चर्ड सोने के आयात की अनुमति आरबीआई और डीजीएफडी की नोटिफाइड एजेंसियों को होगी। दोनों तरह के सोने को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है।

    चांदी आयात नियमों में भी बदलाव

    कच्ची (Unwrought) चांदी (99.9% या अधिक शुद्धता) को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका आयात अब सिर्फ रिजर्व बैंक (RBI) की नॉमिनेटेड एजेंसियां (बैंक), डीजीएफटी की नॉमिनेटेड एजेंसियां या इंडिया इंटरेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के क्वालिफाइड ज्वैलर्स ही कर सकेंगे। 99.9% या अधिक शुद्धता वाली चांदी के बार का आयात RBI के रेगुलेशन के अधीन होगा।

    पढ़िए - कहानी उस लूपहोल की जिसके जरिए दुबई से सोना आयात कर अरबों रुपए कमा रहे थे ज्वैलर

    सोने के दाम (Gold price) पर क्या होगा असर 

    कमोडिटी एडवाइजरी फर्म केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अब इनका आयात रिजर्व बैंक और डीजीएफटी की नॉमिनेटेड एजेंसियों तथा IIBX के क्वालिफाइड ज्वैलर्स के जरिए ही किया जा सकेगा।

    केडिया के अनुसार, “सरकार के इस कदम का मकसद इन बहुमूल्य धातुओं के आयात में सख्ती बरतना, उनकी ट्रेसेबिलिटी सुधारना और रियायती ड्यूटी पर आयात का बेजा इस्तेमाल रोकना है। हालांकि आयात के चैनल सीमित होने से घरेलू बाजार में सप्लाई पर असर होगा तो सोना (gold price hike) और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।”