विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर कार्रवाई, ये 25 प्लेटफार्म बंद करने के आदेश; कहीं आपने भी तो नहीं कर रखा है निवेश?
वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 25 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज (offshore crypto exchanges) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नोटिस (regulatory notices) जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म अमेरिका हॉन्गकॉन्ग कंबोडिया सिंगापुर ब्रिटेन और वर्जिन आइलैंड जैसे देशों से संचालित हो रहे हैं। लेकिन भारत में ये पंजीकृत नहीं हैं। इनमें से कई वेबसाइट और ऐप को पब्लिक एक्सेस से हटाने का आदेश भी दिया गया है।

नई दिल्ली| अगर आप क्रिप्टो मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 25 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज (offshore crypto exchanges) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नोटिस (regulatory notices) जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म अमेरिका, हॉन्गकॉन्ग, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रिटेन और वर्जिन आइलैंड जैसे देशों से संचालित हो रहे हैं।
लेकिन भारत में ये पंजीकृत नहीं हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई वेबसाइट और ऐप को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत पब्लिक एक्सेस से हटाने का आदेश भी दिया गया है। यही वजह है कि निवेशकों (investor risk) के लिए यह खतरे की घंटी मानी जा रही है।
भारत में सिर्फ 50 प्रोवाइडर्स ही रजिस्टर्ड
FIU के मुताबिक, भारत में अभी सिर्फ 50 डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ही रजिस्टर्ड हैं। बाकी विदेशी प्लेटफॉर्म भारतीय कानून से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नुकसान होता है तो आपके पास कानूनी सुरक्षा नहीं होगी। नोटिस पाने वाले प्लेटफार्म में बिटमेक्स (Bitmex), बिंगएक्स (BingX), एलबैंक (LBank), यूहोडलर (YouHodler), फिमेक्स (Fimex), जूमेक्स (Zoomex), कॉइनडब्ल्यू (CoinW), LCX जैसे नाम शामिल हैं। FIU पहले भी कई बार ऐसे अनरजिस्टर्ड प्लेटफार्म को नोटिस भेज चुका है।
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इन 25 प्लेटफॉर्म को थमाया गया नोटिस
यूआरएल ब्लॉक करने की सिफारिश भी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से इन प्लेटफॉर्म के यूआरएल ब्लॉक करने की भी सिफारिश की गई है। इसका असर सीधा भारतीय निवेशकों पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्लेटफार्म के जरिए ट्रेडिंग करना अब और मुश्किल हो सकता है। एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि केवल भारत में रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करें। वरना आपका पैसा फंस सकता है।
SOURCE- PIB
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