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    EPFO में अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, जानिए कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

    EPFO Higher Pension Last Date EPS में उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज है। ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च पेंशन पाने के लिए 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। (फाइल फोटो)

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 11 Jul 2023 11:20 AM (IST)
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    EPFO तीन बार उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा चुका है।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। EPS के तहत उच्च स्कीम के लिए आवेदन करने का आखिरी तारीख आज यानी 11 जुलाई, 2023 है। इसके जरिए आप EPFO की ओर से तय की सीमा 15,000 रुपये से अधिक पेंशन पा सकते हैं। इससे पहले भी उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को तीन बार बढ़ाया जा चुका है। आपको इसके लिए EPFO के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

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    बता दें, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के बाद आपको कितना अतिरिक्त योगदान देना होगा। इसके लिए ईपीएफओ पहले ही एक कैलकुलेटर लॉन्च कर चुका है। इससे ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी मदद से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको उच्च पेंशन के लिए कितना अतिरिक्त योगदान देना है। 

    सरकार की ओर से 3 मई, 2023 को जारी किए गए नोटिस में कहा गया था कि उच्च पेंशन के लिए 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान नियोक्ता के शेयर में से लिया जाएगा।

    ईपीएफ कानून के मुताबिक, सैलरी का 12 -12 प्रतिशत योगदान नियोक्ता और कर्मचारी को ईपीएफ अकाउंट में देना होता है। कर्मचारी का 12 प्रतिशत हिस्सा EPF खाते में जाता है। नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस खाते (वेतन सीमा के अधीन) में जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जाता है।

    कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

    • रिटायर कर्मचारी जो कि उच्च पेंशन पाने के लि एक सितंबर, 2014 से पहले ही ज्वाइंट एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं।
    • कर्मचारी जो एक सितंबर 2014 से ईपीएस के पहले सदस्य थे, लेकिन आवेदन नहीं किया था।
    • एक सितंबर 2014 के बाद ईपीएस का सदस्य बने कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
    • बिना उच्च पेंशन का विकल्प चुने एक सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी इसके पात्र नहीं हैं।