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    EPFO Rule 2025: पेंशन, EDLI से नॉमिनी तक, कर्मचारी की मौत के बाद ईपीएफओ कैसे देता है पैसा? 5 अहम सवालों के जवाब

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    EPF withdrawal after death nominee: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्यों की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन, बीमा और अन्य लाभ मिलते हैं। एक्स-सर्वि ...और पढ़ें

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    EPFO Rule 2025: पेंशन, EDLI से नॉमिनी तक, कर्मचारी की मौत के बाद ईपीएफओ कैसे देता है पैसा? 5 अहम सवालों के जवाब

    EPFO benefits on member death: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े सदस्यों की मौत के बाद परिवार को पेंशन, बीमा और अन्य लाभ मिलते हैं या नहीं? यह सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। खासकर जब मामला एक्स-सर्विसमैन, फैमिली पेंशन, EDLI बीमा या नॉमिनी से जुड़ा हो। EPFO और पेंशन नियमों में इन सभी स्थितियों के लिए साफ प्रावधान हैं। यहां हम ऐसे 5 सबसे अहम सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं।

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    FAQ 1- अगर EPFO सदस्य एक्स-सर्विसमैन था और उसकी मौत हो जाए, तो क्या फैमिली पेंशन मिलेगी?

    हां। अगर सदस्य एक्स-सर्विसमैन था और उसकी मौत (EPF withdrawal after death nominee) हो जाती है, तो मिलिट्री पेंशन के अलावा EPFO के तहत फैमिली पेंशन भी देय होती है। यह पेंशन CCS (Pension) Rules, 1972 के Rule 54 के तहत मिलती है। यह नियम 27 जुलाई 2001 से लागू है।

    FAQ 2- मौत के बाद पेंशन पाने के लिए कितनी सर्विस जरूरी है?

    EPFO नियमों के मुताबिक, अगर सदस्य की मौत हो जाती है तो सिर्फ एक महीने का पेंशन फंड योगदान (महीने का हिस्सा भी शामिल) होने पर भी फैमिली पेंशन और बच्चों की पेंशन देने का प्रावधान है।

    FAQ 3- क्या नौकरी छोड़ने के बाद मौत होने पर EDLI बीमा का लाभ मिलता है?

    नहीं। इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI insurance claim after death) स्कीम का लाभ तभी मिलता है, जब सदस्य की मौत नौकरी के दौरान हुई हो। सेवा छोड़ने के बाद हुई मौत पर यह बीमा देय नहीं होता।

    यह भी पढ़ें- प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, EPFO ने EDLI योजना को लेकर किया बड़ा एलान; अब होगा ज्यादा का फायदा!

    FAQ 4- अगर नॉमिनी के नाम में गड़बड़ी हो, तो ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?

    ऑनलाइन आवेदन तभी संभव है जब सदस्य ने पहले से ई-नॉमिनेशन फाइल किया हो। अगर ऐसा नहीं है या नाम में मिसमैच है, तो नियोक्ता की पुष्टि के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर फिजिकल क्लेम करना होगा।

    FAQ 5- सदस्य की मौत के बाद क्या नया नॉमिनी जोड़ा जा सकता है?

    नहीं। मौत के बाद नया नॉमिनी नहीं जोड़ा जा सकता। नॉमिनेशन का अधिकार सिर्फ सदस्य को होता है। हालांकि, पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों का विवरण EPFO कार्यालय जोड़ सकता है, बशर्ते वैध नॉमिनेशन पहले से मौजूद हो।

    बता दें कि यह जानकारी EPFO से जुड़े परिवारों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि मुश्किल वक्त में सही लाभ पाने में कोई परेशानी न हो।

    SOURCE- EPFO

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