प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, EPFO ने EDLI योजना को लेकर किया बड़ा एलान; अब होगा ज्यादा का फायदा!
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निजी नौकरी करने वालों के लिए EDLI योजना को लेकर एक स्पष्टिकरण जारी किया है। दरअसल, कई ऐसे केस सामने आए जिसमें यह ...और पढ़ें

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, EPFO ने EDLI योजना को लेकर किया बड़ा एलान; अब होगा ज्यादा का फायदा!
नई दिल्ली। EPFO News: प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employees Provident Fund Organization) ने EDLI स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की है। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ ने क्या स्पष्टीकरण जारी किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिससे कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिल सकती है। EPFO ने साफ किया है कि दो नौकरियों के बीच पड़ने वाले वीकेंड और घोषित छुट्टियों को EDLI डेथ क्लेम सेटल करते समय सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा।
EPFO ने क्यों जारी किया स्पष्टीकरण?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 17 दिसंबर, 2025 को सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में EDLI लाभों के लिए 'लगातार सेवा' के तौर पर क्या माना जाएगा, इस बारे में भ्रम को दूर किया गया है। EPFO के बयान में कहा गया है कि कई मामलों में, छोटी-मोटी छुट्टियों को सेवा में ब्रेक मानकर दावों को या तो खारिज कर दिया गया या कम राशि का भुगतान किया गया।
EPFO ने कहा कि उनके सामने एक ऐसा मामला आया है जहां एक EPF-कवर वाली कंपनी से निकलने और दूसरी कंपनी में शामिल होने की तारीख के बीच आने वाले शनिवार और रविवार को सर्विस में ब्रेक माना गया। इसके परिणामस्वरूप, कई कंपनियों में कुल 12 महीने से ज्यादा की सर्विस पूरी करने के बाद भी, कर्मचारी को EDLI बेनिफिट्स नहीं दिए गए।
EPFO यह भी कहता है कि जिन सदस्यों ने कई EPF-कवर वाली कंपनियों में काम किया है, उन्हें लगातार सर्विस वाला माना जाएगा, भले ही दो अवधियों के बीच 60 दिनों तक का गैप हो।
क्या है EDLI स्कीम?
EDLI स्कीम EPF सदस्यों के लिए एक एम्प्लॉयर-फंडेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी/परिवार को एकमुश्त पेमेंट (₹7 लाख तक) देती है, जिससे कर्मचारी के योगदान के बिना फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती है। EPFO द्वारा मैनेज की जाने वाली यह स्कीम EPF और EPS को पूरा करती है, जिसमें फायदे औसत सैलरी और EPF बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसका मकसद जल्दी सेटलमेंट करना है।
जिन सदस्यों ने अपनी मृत्यु से पहले लगातार 12 महीने तक काम नहीं किया था और जिनका औसत PF बैलेंस 50,000 रुपये से कम था, उनके आश्रितों या कानूनी वारिसों को मिलने वाला न्यूनतम लाभ बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

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