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    EPF Inoperative Account का क्या होगा, खाते को दोबारा एक्टिव करने के लिए क्या करें?, यहां जानें सवाल का जवाब

    Updated: Sat, 30 Nov 2024 05:00 PM (IST)

    EPF Inoperative Account EPFO द्वारा जारी डेटा के अनुसार इस साल मार्च 2024 तक कुल 21.55 लाख अकाउंट इनऑपरेटिव थे। इन अकाउंट में 8505.23 करोड़ रुपये जमा हैं। पिछले पांच सालों में निष्क्रिय खातों की संख्या में तेजी देखने को मिली है। अगर आपका भी ईपीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो गया है तो आप उसे दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में इसका प्रोसेस जानते हैं।

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    EPF Inoperative Account को दोबारा एक्टिव कैसे करें?

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ईपीएफओ के निष्क्रिय अकाउंट (Inoperative EPF Account) का डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार ईपीएफओ में मार्च 2024 तक 21.55 लाख अकाउंट इनऑपरेटिव थे। इसका मतलब है कि इन अकाउंट के मलिक ने निकासी के लिए क्लेम नहीं किया। इन अकाउंट में टोटल 8505.23 करोड़ रुपये जमा हैं।

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    ऐसे में सवाल आता है कि कोई अकाउंट कब निष्क्रिय होता है और अगर अकाउंट निष्क्रिय है तो उसे दोबोरा एक्टिव कैसे करें। हम आपको इस सभी सवालों का जवाब देंगे।

    कब माना जाता है अकाउंट को निष्क्रिय

    ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में लगातार तीन साल तक कोई राशि जमा नहीं होती है तो उसे इनऑपरेटिव माना जाता है। इसके अलावा जब ईपीएफओ मेंबर की आयु 58 साल की हो जाती है तब भी अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है।

    ईपीएफओ के डेटा के अनुसार पिछले पांच सालों में ईपीएफओ के निष्क्रिय अकाउंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2018-19 में ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट की संख्या 6.91 लाख थी। यह डेटा साफ दिखाता है कि ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट की संख्या लगातार बढ़ रही है।

    इनऑपरेटिव अकाउंट का क्या करें?

    ईपीएफओ के अनुसार बंद या इनऑपरेटिव अकाउंट को दोबारा शुरू किया जा सकता है। एक बार अकाउंट एक्टिव होने के बाद मेंबर को अकाउंट में जमा राशि का एक्सेस मिल जाता है। अब सवाल आता है कि अकाउंट दोबोरा एक्टिव कैसे करें? अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा। यहां जाकर आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए आवेदन देना होगा। यूएएन नंबर मिलने के बाद आपका इनऑपरेटिव अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि, अकाउंट केवाईसी प्रोसेस पूरा होने के बाद ही पूरी तरह से एक्टिव होगा।

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    ईपीएफ अकाउंट से लिंक नहीं UAN

    कई बार यूएएन नंबर ईपीएफ अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इस स्थिति में भी आपको ईपीएफओ के दफ्तर जाना होगा। यहां जाकर आपको एएन नंबर को अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए आवेदन देना होगा। हालांकि, इसके लिए भी आपका ई-केवाईसी करवाना होगा। एक बार ई-केवाईसी और यूएएन नंबर अकाउंट से लिंक हो जाने पर आपको खाते में जमा राशि पर एक्सिस मिल जाएगा। इस एक्सेस के बाद आप निकासी के लिए क्लेम भी कर सकते हैं।

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