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    ट्रंप ने लाखों भारतीयों को दी राहत, रेमिटेंस टैक्स घटाकर किया 1%; इस तरह पैसे भेजने पर 0 टैक्स

    Updated: Sun, 29 Jun 2025 01:26 PM (IST)

    अमेरिका में रहने वाले भारतीयों (NRI) के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का अपडेटेड वर्जन राहत भरी खबर लेकर आया है। 27 जून को सीनेट रिपब्लिकन द्वारा जारी किए गए अपडेटेड ड्राफ्ट के अनुसार अब रेमिटेंस टैक्स (Remittance Tax) को 3.5 फीसदी से कम करके 1 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ इसमें कुछ छूट भी दी गई है। 

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    ट्रंप ने लाखों भारतीयों को दी राहत, रेमिटेंस टैक्स घटाकर किया 1%

    नई दिल्ली। अमेरिका में रहकर नौकर कर रहे लाखों भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। इतना ही नहीं इसमें भी अगर कोई भारतीय NRI बैंक खातों, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे भेजता है तो उसपर 0 टैक्स लगेगा। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को संशोधित करके Remittance Tax कम किया गया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के संशोधित मसौदे में प्रस्तावित पैसे ट्रांसफर करने पर पहले से प्रस्तावित 3.5% टैक्स को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। ट्रंप सरकार के इस कदम से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को राहत मिली है। यह बिल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव से पारित हो गया है। सीनेट रिपब्लिकन ने 27 जून को इस बिल का अपडेटेड ड्राफ्ट जारी किया। डिबेट के बाद सीनेट से बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को 4 जुलाई तक पूरे होने की उम्मीद है। 

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    इस तरह पैसे भेजा तो 1% टैक्स

    27 जून, 2025 को जारी किए गए संशोधित विधेयक के अनुसार रेमिटेंस टैक्स को पहले प्रस्तावित 3.5% से घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। इसमें बैंक खातों, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर पैसे भेजे गए पैसे को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। लेकिन अगर आप नकद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या अन्य समान भौतिक साधनों के जरिए पैसे भेजते हैं तो आपको इसके लिए 1 फीसदी का टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो आपको अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी वित्तीय संस्थान के खाते के माध्यम से पैसे भेजने होंगे।

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    वन बिग ब्यूटीफुल बिल में संशोधन गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। लाखों भारतीय अमेरिका में रहकर नौकरी करते हैं और हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। ऐसे में उनके लिए यह संशोधित बिल राहत भरी सांस लेकर आया है।

    भारतीय समुदाय को राहत

    अंतरराष्ट्रीय कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के यूएस टैक्स पार्टनर लॉयड पिंटो ने कहा, "सीनेट के नवीनतम ड्राफ्ट ने रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर 1% कर दिया है। साथ ही, अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खातों या अमेरिका में जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेमिटेंस को टैक्स से छूट दी गई है। यह भारतीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत है।"

    मई में रेमिटेंस टैक्स को घटाकर किया गया था 5 फीसदी

    इससे पहले मई 2025 में इस बिल में प्रस्तावित 5 फीसदी रेमिटेंस टैक्स को घटाकर 3.5 फीसदी किया गया था। लेकिन अब एक बार इसे फिर से संशोधित करके 1 फीसदी कर दिया गया है। और साथ ही बैंक अकाउंट व कार्ड्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर टैक्स में छूट भी दे दी गई है।

    यह बिल 31 दिसंबर 2025 से लागू होगा। यानी इस बिल के तहत लगने वाला टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।