ITR Filing: क्या मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत है? जानिए इसके बारे में सब कुछ
ITR Filing कानूनी उत्तराधिकारी वह होता है जिसका जिक्र या तो पंजीकृत वसीयत में होता है या वह अदालत द्वारा घोषित किया जाता है। कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। आईटीआर फाइल (ITR File) करने को लेकर करदाताओं के मन में तरह-तरह के सवाल होते हैं। आईटीआर फाइलिंग को लेकर ऐसा ही एक सवाल जो लोगों को परेशान करता है, वह है मृत व्यक्ति का आई-टी रिटर्न दाखिल करने के बारे में।
जी हां, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति की कर देनदारी बनी रहती है, इसलिए इस देनदारी को पूरा करने की जरूरत है। मृतक व्यक्ति की ओर से परिवार को प्राप्त होने वाली आय, कर छूट सीमा से अधिक है तो कर का भुगतान करना होगा। वर्तमान में कर में छूट की यह सीमा 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
अगर मृतक का आईटीआर फाइल नहीं किया गया तो क्या होगा?
अगर मृतक का आईटीआर फाइल नहीं किया गया तो कानूनी वारिस दंड या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं किया गया है तो मृतक के बाद वारिस को कर देयता पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करना होगा। मान लीजिए किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के हिस्से से वारिस को 5 लाख रुपये मिले और मृतक की कर देनदारी 15 लाख रुपये है तो कानूनी तौर पर वारिस कर या जुर्माने के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ध्यान रहे कि वारिस के पास कितना धन है या उसके पास कितनी कितनी संपत्ति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कानूनी उत्तराधिकारी कौन है?
कानूनी उत्तराधिकारी, मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी उत्तराधिकारी वह होता है जिसका नाम रजिस्टर्ड विल में दर्ज होता है या फिर अदालत के फैसले द्वारा घोषित किया जाता है। इसका पंजीकरण आयकर विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है। अगर आपके पास ये दस्तवेज हैं तो आपको कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी जाएगी-
- स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- अदालत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- स्थानीय अधिकारियों/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद द्वारा परिवार के जीवित सदस्य के रूप जारी प्रमाण पत्र
- पंजीकृत वसीयत
- बैंक द्वारा लेटरहेड पर जारी किया गया लीगल नॉमिनी का प्रमाण पत्र
इनकम टैक्स पोर्टल पर कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण
- आई-टी विभाग के पोर्टल पर जाएं
- कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में लॉग इन करें
- 'Authorised partners' पर जाएं, फिर 'Register as Representative' और 'लेट्स गेट स्टार्ट' पर क्लिक करें
- 'Create new request' चुनें
- अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें
- डेथ सर्टिफिकेट, मृतक का पैन कार्ड और कानूनी वारिस सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- आगे बढ़ें पर क्लिक करें और फिर रिक्वेस्ट को वेरिफाई करें
- 'Submit request' पर क्लिक करें
- आपको I-T विभाग से एक रिसीविंग प्राप्त होगी
- अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद कानूनी उत्तराधिकारी अपना आईटीआर दाखिल कर सकता है या चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) की मदद ले सकता है।
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