Diesel Anudan Yojana: डीजल खरीदने का नहीं मिलेगा इससे अच्छा मौका, सरकार दे रही छूट, जानें कैसे ले सकेंगे लाभ
Diesel Anudan Yojana के तहत बिहार सरकार किसानों को डीजल की खरीद पर सब्सिडी देती है। हाल ही में इस लाभ को लेने के लिए आवेदन फॉर्म भी भरवाएं गए हैं। तो अगर आप भी इस सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके बारें में जान लें।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Diesel Anudan Yojana: अगर आप खेती के कामों के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं या सिंचाई के लिए डीजल खरीदते हैं, तो बिहार सरकार इसे सस्ते में खरीदने का मौका देती है। बिहार सरकार ने हाल ही में डीजल सब्सिडी के लिए दोबारा आवेदन मांगा था। हालांकि, आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक की ही थी, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि सरकार हर साल अगले साल भी जारी कर सकती है।
गौरतलब है कि इस सब्सिडी को डीजल अनुदान योजना (Diesel Anudan Yojana) के तहत लाया जाता है और अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चहते हैं तो सरकार द्वारा जारी इस योजना के बारे में जान लें।
क्या है डीजल अनुदान योजना?
बिहार में गर्मियों के मौसम में सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इसी साल बिहार के करीब 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसलिए, सरकार की तरफ से किसानों को राहत देते हुए कृषि कार्यों के लिए डीजल की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसमें सिंचाई, खड़ी फसल जैसे धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जियों, औषधीय फसलों और सुगंधित पौधे को शामिल किया गया है।
मिलती है सब्सिडी
डीजल अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली छूट में 600 रुपये की सब्सिडी मिलती था, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। खड़ी फसलों, औषधीय फसलों और सुगंधित पौधों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाती है। इस लाभ को 8 एकड़ पर खेती के लिए लिया जा सकता है।
डीजल अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html या कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।
सब्सिडी लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
- इस योजना का लाभ किसान परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा।
- डीजल खरीद की रसीद पर पंजीकृत संख्या के अंतिम 10 नंबर अंकित होने चाहिए।
- रसीद पर खरीदार का नाम, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान होने चाहिए।
- किसान को अपने बैंक खाते के डिटेल्स को जमा करना होगा, जिसमें डीजल सब्सिडी की राशि भेजी जायेगी।
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