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    BRO के कैजुअल मजदूरों के लिए खुशखबरी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 10 लाख रुपये के बीमा को दी मंजूरी

    By Agency Edited By: Ankita Pandey
    Updated: Sat, 13 Jan 2024 03:13 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चल रहे परियोजना कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों (सीपीएल) के लिए एक समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खतरनाक कार्य स्थलों खराब मौसम दुर्गम इलाके और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में तैनात सीपीएल के जीवन के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए इसे पेश किया गया है।

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    BRO के कैजुअल मजदूरों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 10 लाख के बीमा का फायदा

    एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन (BRO), परियोजना कार्यो में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा नियोजित कैजुअल पेड मजदूरों (CPL) के लिए एक समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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    रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह योजना परियोजना के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये का बीमा मूल्य प्रदान करेगी।

    रक्षा मंत्रालय के अनुसार खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाके और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में तैनात सीपीएल के जीवन के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए और उनकी काम के दौरान हुई मौतों पर विचार करते हुए पेश किया गया।

    कैजुअल पेड मजदूरों के लिए बीमा योजना

    मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। यह योजना देश के दूरदराज और दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सीपीएल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय के रूप में काम करेगी। इसमें कहा गया है कि इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी।

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    सीपीएल की बेहतरी के लिए कई उपाय

    रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी है। इनमें नश्वर अवशेषों का संरक्षण और परिवहन और परिचारक का परिवहन भत्ता अधिकार शामिल हैं।

    इसके साथ ही अंत्येष्टि सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। मृत्यु आदि के मामले में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के विरुद्ध अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान है।

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