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    GST Return: सरकार ने दी टैक्सपेयर्स को राहत, 21 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकेगा सितंबर महीने का जीएसटी रिटर्न

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
    Updated: Fri, 21 Oct 2022 02:11 PM (IST)

    GST Return सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों को बड़ी राहत देते हुए सितंबर महीने का रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सीबीआईसी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि जीएसटी परिषद ने सितंबर 2022 के लिए मासिक रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख को 20 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

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    Deadline for filing September GST return extended till Oct 21

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। GST Return: सरकार ने सितंबर महीने के लिए जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की समय सीमा एक दिन बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है। गुरुवार को जीएसटी पोर्टल पर फाइलिंग को लेकर करदाताओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से करदाताओं की शिकायत थी कि जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है।

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    आपको बता दें कि ज्यादातर करदाताओं के लिए मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की कल अंतिम तिथि थी। लेकिन उपभोक्ताओं को फाइलिंग के दौरान बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा था कि नियत तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

    बढ़ाई गई जीएसटी रिटर्न की तारीख

    सीबीआईसी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि जीएसटी परिषद ने सितंबर 2022 के लिए मासिक रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख को 20 अक्टूबर, 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी।

    क्या है रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस

    विभिन्न राज्यों में करदाताओं द्वारा मासिक रिटर्न और कर भुगतान फॉर्म GSTR-3B प्रत्येक महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग तरीके से दाखिल किया जाता है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) माल और सेवा कर (जीएसटी) चलाने के लिए प्रौद्योगिकी बैकएंड प्रदान करता है। इंफोसिस जीएसटीएन के लिए सेवा प्रदाता है।

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