टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR, जानें लेट फीस समेत पूरी डिटेल
Belated ITR Deadline सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर देना होता है। अगर कोई करदाता तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसे जुर्माने के साथ Belated ITR फाइल करना होता है। इसकी डेडलाइन पहले 31 दिसंबर 2024 थी जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई टैक्सपेयर्स अभी तक वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं। उनके लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31, दिसंबर 2024 को खत्म हो रही थी।
CBDT ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन
दरअसल, पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सीबीडीटी को आदेश दिया था कि वह बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दे। हाई कोर्ट ने यह फैसला चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की जनहित याचिका (PIL) पर सुनाया था।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि आईटीआर यूटिलिटी के प्रोसीजर में कई बदलाव हुए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगा।
बिलेटेड ITR फाइलिंग क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 तक होती है। जो भी करदाता इस दिन तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए बिलेटेड आईटीआर की सुविधा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 तक थी, जिसे अब 15 जनवरी, 2025 तक कर दिया गया है।
कितनी देनी होती है पेनल्टी?
यह टैक्सपेयर्स की सालाना आय पर निर्भर होता है। अगर टैक्सपेयर की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं, 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1,000 रुपये की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब टैक्सपेयर्स 15 जनवरी, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
बिलेटेड आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल करें?
- आयकर विभाग की साइट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं।
- पैन नंबर (Pan Number) की मदद से e-Filing Portal पर लॉग-इन करें।
- अपने इनकम सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का सेलेक्शन करें।
- अब FY2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करें।
- यहां इनकम, टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) और बकाया आदि की डिटेल दें।
- अब बकाया ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
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