टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Belated ITR फाइल करने की बढ़ गई डेडलाइन
Belated ITR Deadline इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर देना होता है। अगर कोई करदाता तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसे जुर्माने के साथ Belated ITR फाइल करना होता है। इसकी डेडलाइन पहले 31 दिसंबर 2024 थी जिसे बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई टैक्सपेयर्स तकनीकी दिक्कतों के चलते अभी तक इनकम टैक्स नहीं फाइल कर पाए हैं। उनके लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हो रही थी।
कितने दिन के लिए बढ़ी डेडलाइन?
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सीबीडीटी से कहा है कि वह बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दे। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब बिलेटेड (Belated Income Tax Return) या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए काफी समय मिल जाएगा।
हाई कोर्ट ने क्यों दिया डेडलाइन बढ़ाने का आदेश
दरअसल, चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि आईटीआर यूटिलिटी के प्रोसीजर में कई बदलाव हुए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया जाए।
बिलेटेड ITR फाइलिंग क्या है?
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा उन टैक्सपेयर्स के लिए होती है, जो किसी वजह से 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसकी डेडलाइन आमतौर पर 31 दिसंबर, 2024 होती है, जिसे अब बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
कितनी देनी होती है पेनल्टी?
यह टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पर निर्भर करता है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं, 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1,000 रुपये की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। बॉम्बे हाईकोर्ट के डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब टैक्सपेयर्स 15 जनवरी, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
बिलेटेड आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल करें?
- आयकर विभाग की साइट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाएं।
- पैन नंबर (Pan Number) की मदद से e-Filing Portal पर लॉग-इन करें।
- अपने इनकम सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का सेलेक्शन करें।
- अब FY2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करें।
- यहां इनकम, टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) और बकाया आदि की डिटेल दें।
- अब बकाया ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
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