PF Withdrawal Rules: पीएफ नियमों को लेकर कन्फ्यूजन? 100 नहीं 75% का ही पूरा 100% निकाल पाएंगे; सरकार ने किया क्लियर
New PF Withdrawal Rules: ईपीएफओ सदस्य अब अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी पात्र भविष्य निधि शेष राशि का 100% तक निकाल सकते हैं। लेकिन खाते में कम से कम 25% राशि अवश्य रहनी चाहिए। नौकरी छूटने के बाद अंतिम निपटान अवधि ईपीएफ के लिए 12 महीने और ईपीएस के लिए 36 महीने तक बढ़ा दी गई है।

PF Withdraw Rule: पीएफ नियमों को लेकर कन्फ्यूजन, 100 नहीं 75% का ही पूरा 100% निकाल पाएंगे; सरकार ने किया क्लियर
नई दिल्ली। New PF Withdrawal Rules: पीएफ निकालने से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव किया। बदलाव के बाद अब पैसों की निकासी आसान हो गई है। अब 13 अलग-अलग नियमों को 3 नियमों में बदल दिया गया है। नए पीएफ निकासी नियमों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल, खबरें चलीं की पीएफ से आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल, आप अपने पैसों का 75 फीसदी राशि का ही पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं। क्योंकि नए नियमों के तहत आपको पीएफ खाते में 25% राशि मिनिमम बैलेंस रखना होगा। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मिलेगा और रिटायरमेंट तक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा।
इसे हम उदाहरण से समझे जैसे मान लीजिए अगर आपके पीएफ खाते में 1 करोड़ रुपये का फंड एकत्र हो चुका है। तो आप अपने खाते में 25 लाख रुपये छोड़कर बाकी की बची रकम का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं।
✅ Myth vs Fact!
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) October 16, 2025
If you withdraw your entire pension fund, you lose EPS membership which may result into non eligibility for family pension/member pension in future or into a lower amount of member pension.
A key decision from the 238th CBT, EPF Meeting. pic.twitter.com/c1COlPh6b3
PF Withdraw Rule: नौकरी छूटने पर कितने दिन में निकाल सकते हैं पैसा
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सोमवार को हुई एक बैठक में इस योजना में संशोधन का निर्णय लिया। ईपीएफओ के बेरोजगार सदस्य अब क्रमशः 12 महीने और 36 महीने की बेरोजगारी के बाद भविष्य निधि और पेंशन खातों से अंतिम निपटान या पूरी राशि निकालने का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में, इस योजना के तहत दो महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद भविष्य निधि और पेंशन खाते से पूरी राशि निकालने का प्रावधान है।
Myth: You cannot withdraw your EPF even if unemployed.
— EPFO (@officialepfo) October 16, 2025
Fact: Members can withdraw up to 75% of their balance immediately if unemployed, without any waiting period.
The remaining 25% can also be withdrawn after 12 months.#EPFO #HumHainNa #EPF #EPFOWithYou #ईपीएफओ pic.twitter.com/vaQ3fLD8zD
New PF Withdrawal Rule: पीएफ निकालने के नए नियम | |
कैटेगिरी | पीएफ निकासी के नए नियम |
विड्राल लिमिट | 100% तक निकासी संभव, 25% बैलेंस अनिवार्य |
डिजिटल ट्रांसफर | अब UAN + आधार से ऑटोमेटिक |
पासबुक एक्सेस | अब एकीकृत 'Passbook Lite' ऐप |
प्रोफाइल अपडेट | आधार और उमंग ऐप से डिजिटल अपडेट |
ऑटो क्लेम सेटलमेंट | अब ₹5 लाख तक की सीमा |
वेरिफिकेशन | अगस्त 2025 से फेस ऑथेंटिकेशन |
न्यूनतम बैलेंस नियम | 25% राशि अनिवार्य रूप से खाते में रहेगी |
पेंशन निकासी | अब 36 महीने बाद |
निकासी के उद्देश्य | सिर्फ 3 में समाहित; आवश्यक, आवास, विशेष परिस्थितियां |
सर्विस पीरियड | अब सिर्फ 12 महीने यानी एक साल |
निकासी कितनी बार | शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार |
जरूरी डॉक्यूमेंट्स | अब स्वयं घोषणा (Self-declaration) काफी |
फाइनल सेटलमेंट | अब 12 महीने बाद (PF), पेंशन के लिए 36 महीने |
Old PF Withdrawal Rule: पीएफ निकालने के पुराने नियम | |
कैटेगिरी | पीएफ निकासी के पुराने नियम |
विड्राल लिमिट | सीमित उद्देश्यों तक, तय राशि |
डिजिटल ट्रांसफर | नियोक्ता की मंजूरी जरूरी |
पासबुक एक्सेस | कई लॉगिन की जरूरत |
प्रोफाइल अपडेट | मैनुअल सिग्नेचर |
ऑटो क्लेम सेटलमेंट | ₹1 लाख तक |
वेरिफिकेशन | आधार OTP |
न्यूनतम बैलेंस नियम | कोई नहीं |
पेंशन निकासी | 2 महीने बाद |
निकासी के उद्देश्य | 13 अलग-अलग कैटेगरी |
सर्विस पीरियड | 5-7 साल |
निकासी कितनी बार | अधिकतम 2-3 बार |
जरूरी डॉक्यूमेंट्स | एडमिशन या मेडिकल प्रमाणपत्र |
फाइनल सेटलमेंट | बेरोजगारी के 2 महीने बाद |
केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने किसी भी "सरलीकृत प्रावधान" के तहत कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी कर ली है, वे वर्ष के दौरान किसी भी समय "योग्य शेष राशि (25% न्यूनतम शेष राशि को छोड़कर) का 100% निकाल सकते हैं"।
अब PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
वर्तमान स्थिति में, आप 12 महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने यह भी निर्णय लिया है कि सदस्यों को ब्याज लाभ प्रदान करने के लिए पीएफ से पूरी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब, ईपीएफओ सदस्यों को अपने खाते में हर समय 25% जमा राशि रखनी होगी, और वे अपनी शेष 75% राशि ही निकाल सकेंगे।
PF का पैसा Online कैसे निकालें?
अपने पीएफ में जमा पैसों को निकालने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें
1. फॉर्म 19 भरें: कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा निकालने के लिए, आपको सबसे पहले फॉर्म संख्या 19 (फॉर्म 19) भरना होगा।
2. सदस्य UAN/ऑनलाइन सेवा पर जाएँ और UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
3. फॉर्म 19 (पीएफ के लिए) और 10C (पेंशन के लिए) चुनें।
4. UAN से जुड़ा खाता नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें।
5. यदि पात्र हैं, तो आप 15G या 15H अपलोड कर सकते हैं।
6. अब एक चेक अपलोड करें जिसमें नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके।
7. अब आप 'आधार ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक कर सकते हैं।
8. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
9. क्लेम EPFO को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे मामले को निपटाने के लिए नामित अधिकारी को भेजेगा।
10. एक बार मामला स्वीकृत हो जाने पर आपको आपके बैंक खाते में धनराशि प्राप्त हो जाएगी।
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