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    EPFO: घर बैठे ही हो जाएगा PF बैलेंस चेक, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Updated: Tue, 18 Mar 2025 01:05 PM (IST)

    PF Balance Check आपकी सैलरी का 12 फीसदी हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है। ये पैसा हर व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। कुछ स्थिति में आप ये पैसा रिटायरमेंट पूरा होने से पहले भी निकाल सकते हैं। आज इस डिजिटल दुनिया में आसानी से घर बैठे ही पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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    घर बैठे आसानी से हो जाएगा PF बैलेंस चेक

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज हर एक व्यक्ति की सैलरी का कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) यानी पीएफ में जमा किया जाता है। सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है। ये जमा पैसा आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। ताकि आप रिटायरमेंट लाइफ बिना किसी परेशानी के गुजार सकें।

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    अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है या आपकी कंपनी पीएफ में कितना पैसा जमा कर चुकी है। तो इसे घर बैठे आसानी से चेक किया जा सकता है।

    PF Balance Check: कैसे करें पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक?

    इस डिजिटल जमाने में आप बड़ी आसानी से पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कही जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको एक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की आवश्यकता होगी। अगर आप पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको For employees का विकल्प दिखेगा।

    सटेप 2- इसे चुने के बाद आपको दिए विकल्प में से Member Passbook के ऑप्शन पर क्लिक करें।

    स्टेप 3- इसके बाद आपके स्क्रीन में एक नया पेज खुलेगा। जिसके बाद UAN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें।

    स्टेप 4- फिर आपको आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

    स्टेप 5- ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

    12% में से कितना हिस्सा कहा जाता है?

    इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से 12 फीसदी हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है। वहीं इस 12 फीसदी में से कुछ हिस्सा पीएफ खाता और कुछ हिस्सा पेंशन खाते में जमा होता है। इसके साथ ही 12 फीसदी से लगभग 8.67 फीसदी हिस्सा पेंशन खाते में जमा होता है।

    ये पैसा व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही बचा 3.33 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इस पैसे को आप कोई भी इमरजेंसी जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के समय निकाल सकते हो।

    कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ की शुरुआत 15 नवंबर 1951 को हुई थी। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश भी जारी किया गया था। हालांकि इसे बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था।