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Bihar Fasal Sahayata Yojana 2023: इस योजना में किसानों को नुकसान होने पर सरकार करती है भरपाई, ऐसे उठाएं फायदा

Registration Process and Benefits of Bihar Fasal Sahayta Yojana बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। इस योजना का लाभ बिहार के किसान ही उठा सकते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaPublished: Thu, 30 Mar 2023 03:00 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 03:00 PM (IST)
Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana 2023 Registration & Benefits

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों के लिए काफी सारी योजानाएं चलाई जाती हैं, जिससे बेमौसम बारिश या किसी अन्य कारण से किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें कम से कम से नुकसान हो। एक ऐसी ही योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई जाती है। इसका नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में...

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों का फसल बीमा सरकार की ओर से किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसल को होने वाले नुकसान को कम करना है।

कितनी मिलती है सहायता

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने वाले किसानों की फसल में अगर नुकसान होता है, तो सरकार की ओर से सीधे किसानों को सहायता दी जाती है। अगर योजना में शामिल किसान की फसल को 20 प्रतिशत तक का नुकसान होता है, तो सरकार की ओर से 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि का किसानों को भुगतान किया जाता है। वहीं, अगर नुकसान 20 प्रतिशत से अधिक है, तो यह राशि बढ़कर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाती है। हालांकि, इसमें लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक ही लिया जा सकता है।

कौन उठा सकता है फायदा

इस योजना का लाभ बिहार का कोई स्थानीय नागिरक ही उठा सकता है। इसके साथ ही रैयत और गैर-रैयत किसानों एवं अंशिक तौर पर रैयत और गैर- रैयत किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए रैयत किसानों के पास अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं, गैर-रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य या फिर किसान सलाहकार के द्वारा साइन किया हुआ स्व घोषणा पत्र होना चाहिए। बता दें, इस योजना में लाभ सीधे किसानों के खाते में आता है।

कैसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सीधे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आप अधिकारिक हेल्पलाइन नंबर (0612)-2200693 और 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं।

 


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