Advance Salary: गणेश चतुर्थी, ओणम पर केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! मिलने वाली है एडवांस सैलरी, जानें डेट
केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) और ओणम त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र और केरल के कर्मचारियों को अगस्त 2025 का वेतन पहले देने (Advance salary) का फैसला किया है। महाराष्ट्र के कर्मचारियों को 26 अगस्त को और केरल के कर्मचारियों को 25 अगस्त को वेतन मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों को त्योहार मनाने में मदद करेगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आगामी गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi advance salary) और ओणम त्योहारों के मद्देनजर महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों (Central Government employees) और पेंशनभोगियों के लिए अगस्त, 2025 के वेतन, मजदूरी और पेंशन को समय से पहले देने की घोषणा की है।
कर्मचारियों को अगस्त 2025 का वेतन कब मिलेगा?
सरकार ने कहा है कि वह महाराष्ट्र में डिफेंस, डाक और दूरसंचार सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अगस्त 2025 के वेतन को गणपति उत्सव (Ganesh Chaturthi advance salary) से पहले 26 अगस्त, 2025, मंगलवार को एडवांस (August 2025 salary dates) जारी कर देगी। बता दें इस साल गणपति उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, वह 27 अगस्त, 2025 को है।
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एक कार्यालय ज्ञापन में, 22 अगस्त, 2025 को वित्त मंत्रालय ने कहा, "गणपति' उत्सव के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र राज्य में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अगस्त 2025 महीने का वेतन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को निकाला और वितरित किया जा सकता है।"
केरल में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन कब मिलेगा?
केंद्र सरकार ने कहा कि वह केरल में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रक्षा, डाक और दूरसंचार शामिल हैं, का अगस्त 2025 का वेतन ओणम त्योहार से पहले 25 अगस्त, 2025, सोमवार को अग्रिम रूप से जारी कर देगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 2025 में ओणम 4 और 5 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 अगस्त, 2025 के एक कार्यालय ज्ञापन में, वित्त मंत्रालय ने कहा, "'ओणम' त्योहार के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि केरल राज्य में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी/पेंशन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 25-08-2025 (सोमवार) को निकाला और वितरित किया जा सकता है।"
इसके अलावा, वेतन, मजदूरी और पेंशन वितरण को अग्रिम भुगतान माना जाएगा, मंत्रालय ने बयान में कहा। वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन में कहा, "इस प्रकार वितरित वेतन/मजदूरी/पेंशन को अग्रिम भुगतान माना जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी/पेंशनभोगी के पूरे महीने के वेतन/मजदूरी/पेंशन का निर्धारण होने के बाद समायोजन के अधीन होगा। यदि कोई समायोजन होगा, तो वह बिना किसी अपवाद के अगस्त/सितंबर 2025 के वेतन/मजदूरी/पेंशन से किया जाएगा।"
मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह इन निर्देशों को केरल और महाराष्ट्र के सभी बैंकों की भुगतान शाखाओं के संज्ञान में लाए ताकि आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जा सके।
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