PRD Jawan Slary: पीआरडी जवानों की सैलरी में होगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कितना मिलेगा मानदेय?
उच्चतम न्यायालय ने पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान वेतन देने का आदेश दिया है जिससे लगभग 45 हजार जवानों को लाभ होगा। अदालत ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अब सभी पीआरडी जवानों को पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों के बराबर वेतन मिलेगा। यह फैसला पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी राहत है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 45 हजार जवानों को अब होमगार्ड जवानों के बराबर मानदेय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीआरडी जवानों को बड़ी राहत देने के साथ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पीआरडी जवानों को उप्र पुलिस के आरक्षी व होमगार्ड जवान के समान वेतन प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया था। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को यह लाभ दिए जाने का निर्देश भी दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान मानदेय देने का आदेश दिया था, जिनकी याचिका कोर्ट में लंबित थी। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि यह लाभ सभी जवानों को समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होमगार्ड के गठन से पहले पीआरडी जवान काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कानून-व्यवस्था समेत अन्य प्रमुख ड्यूटी पर डटे रहने वाले होमगार्ड जवानों को आरक्षी के समान मानदेय प्रदान किए जाने की मांग उठी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही वर्ष 2019 में पुलिस आरक्षी के न्यूनतम वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों को भत्ता देने का अादेश दिया था। तब होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये प्रतिदिन किया गया था।
बीते दिनों पीआरडी जवानों ने भी अपना मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की थी। कहा था कि वे भी होमगार्ड जवान के समान काम करते हैं, इसलिए उनका मानदेय भी बराबर होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों पीआरडी जवानों का मानदेय प्रतिदिन 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किए जाने का आदेश दिया था।
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