Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Adani-Hindenburg case: SEBI ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, आदेश का आग्रह किया

    Adani-Hindenburg case सेबी की ओर से एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी द्वारा रेगुलेटरी नियमों को और सख्त बनाने की सिफारिश की गई है जिससे की भविष्य में इस तरह के मामले आने पर शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव न हो।

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Mon, 10 Jul 2023 04:55 PM (IST)
    Hero Image
    अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्तीय बाजार नियामक सेबी की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें अदाणी - हिंडनबर्ग मामाले में कोर्ट द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को रखा गया है। साथ ही मांग की है कि सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि सिक्योरिटी मार्केट पर इसका नकारात्मक असर न हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मजबूत पॉलिसी बनाई जाए

    सेबी की ओर से कहा गया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है कि एक मजबूत और सभी को स्वीकार्य सेटेलमेंट पॉलिसी बनाई जाए, जो इस बात का निर्णय करें किसी समझौते में या सेटेलमेंट में किसी नियम का उल्लंघन किया गया हो।

    बाजार नियामक की ओर से बोर्ड द्वारा की गई कुछ टिप्पणीयों को भी नोट किया गया है। सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन करने पर उनसे निपटने के लिए कई रेगुलेटरी अप्रोच लेने के लिए भी कहा गया है। साथ ही धोखाधड़ी को पहचान आसान करने के लिए एक विशेष क्लॉज की परिभाषा को विस्तार करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को करेगा।

    सेबी की एक देश की सुप्रीम अदालत से गुहार लगाई गई है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित किया जाए।

    हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कमेटी

    सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में एक कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डेटा देखने के बाद पहली नजर में ऐसा नहीं लगता है कि रेगुलेटरी में कोई भी कमी और न ही कीमतों में गड़बड़ी की गई है। एक्सपर्ट कमेटी की ओर से ये रिपोर्ट 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर दायर की गई थी।