कोरोना काल में उड़ान: फ्लाइट में चढ़ने से पहले इन 10 नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो एंट्री बैन
सरकार ने बुधवार को 25 मई से घरेलू उड़ान संचालन की घोषणा की और गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी कर दिया।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने बुधवार को 25 मई से घरेलू उड़ान संचालन की घोषणा की और गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, (SOP) जारी कर दिया। फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को AAI द्वारा बनाये गए नियमों का पालन करना होगा। हम इस खबर में उन दस नियमों का जिक्र कर रहे हैं जो SOP में दी गई हैं।
Rule 1
यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और अगले 4 घंटों में प्रस्थान करने वाले यात्रियों को केवल टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
Instructions to be followed by all the passengers on Arrival, Baggage Collection and Exit from the airport. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Emlc1gVoPu — MyGovIndia (@mygovindia) May 21, 2020
It shall be verified by the Central Industrial Security Force/Airport staff at the entry gate. However, Aarogya Setu is not mandatory for children below the age of 14 years: Airports Authority of India (AAI) https://t.co/4X1GGDipDx" rel="nofollow — ANI (@ANI) May 21, 2020
Rule 2
सभी यात्रियों को मास्क, दस्ताने पहनना होगा।
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Rule 3
अपने मोबाइल में 'आरोग्य सेतु' ऐप सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा और इसे एंट्री गेट पर CISF/हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। हालांकि, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप अनिवार्य नहीं है। इस ऐप पर हरे रंग को न दिखाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
Rule 4
टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर की ओर से सिटी साइड में कई थर्मल स्क्रीनिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
Passenger seating arrangement shall be done in such a manner so as to maintain social distancing among passengers using chairs by blocking those seats that are not to be used, with proper markers/tapes: Airports Authority of India (AAI) SOP to its Airports pic.twitter.com/JTASEzm0ge — ANI (@ANI) May 21, 2020
Rule 5
आपको प्रस्थान और आगमन क्षेत्र में ट्रॉलियों के उपयोग के लिए एक वाजिब कारण बताना होगा।
Rule 6
टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान की सेनेटाइज की जाएगी। जूते कीटाणुरहित करने के लिए ब्लीच के साथ भिगोए गए मैट/कालीन होंगे।
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Rule 7
चेक-इन काउंटर अधिक होंगे ताकि भीड़ न हो, इसलिए एयरलाइंस को अधिक कर्मचारी तैनात करने होंगे।
Rule 8
टर्मिनल भवनों और लाउंज में समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
Rule 9
Here are the instructions to be followed in the Security Hold Area at the airport. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/fwcv1MSdj5 — MyGovIndia (@mygovindia) May 21, 2020
विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए हवाई संचालकों द्वारा हैंड सैनिटाइटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
Rule 10
सभी एफएंडबी और रिटेल आउटलेट हवाई अड्डों पर खुले रहेंगे।
सरकार द्वारा 25 मई से घरेलू यात्री सेवाओं को बहाल करने की घोषणा से विमानन कंपनियों के शेयर में 10 प्रतिशत तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर बीएसई में शुरुआती कारोबार के दौरान 9.88 प्रतिशत बढ़कर 1,002 के स्तर पर आ गए। स्पाइसजेट भी 4.88 प्रतिशत उछलकर 42.95 रुपये पर पहुंच गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी।