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    Pan Card हो गया इनवैलिड तो ठप पड़ जाएंगे आपके ये काम, हल्के में लिया तो पैसों का भी हो सकता है नुकसान

    By Shivani KotnalaEdited By: Shivani Kotnala
    Updated: Thu, 06 Jul 2023 08:00 PM (IST)

    what can not be done with invalid pan card आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। 30 जून के बाद पैन कार्ड इनवैलिड हो चुका है अगर आपका कार्ड अंतिम तारीख से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। ऐसे में आपको एक इनवैलिड पैन कार्ड के साथ बहुत से नुकसान हो सकते हैं।

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    what can not be done with invalid pan card

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई थी। यानी बीते महीने की आखिरी तारीख निकल भी चुकी है। अभी भी ऐसे बहुत से पैन कार्ड धारक हैं, जो आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाएं हैं।

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    ऐसे में स्थिति साफ है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों का पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप भी अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करवा पाए हैं तो आपके एक नहीं कई काम ठप पड़ सकत हैं। इस आर्टिकल में आपको ऐसे ही कामों के बारे में बताने जा रहे, जिन्हें पैन कार्ड इनवैलिड होने की स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

    पैन कार्ड इनवैलिड होने पर कौन-से कामों में आएगी परेशानी?

    बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे

    बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत एक आम आदमी को पड़ती ही है। आपकी सेविंग्स को बैंक में ही सहेज कर रखा जा सकता है।

    अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो चुका है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अपने पैन कार्ड के बिना किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं।

    डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं कर सकेंगे अप्लाई

    अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है तो यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इनवैलिड पैन कार्ड के साथ आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का अधिकार भी खो बैठेंगे।

    बड़ी रकम के ट्रांजेक्शन में भी आएगी परेशानी

    एक इनवैलिड पैन कार्ड के साथ आपको वित्तीय परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। आयकर विभाग साफ कर चुका है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है, वह बहुत से वित्तीय लेन देन भी नहीं कर सकेगा। हालांकि, कुछ वित्तीय लेन-देन करने की इजाजत होगी लेकिन उन पर भी उच्च दरें वसूली जाएंगी।

    निवेश के दरवाजे भी हो जाएंगे बंद

    अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अधिकार खो बैंठेगे। इसी के साथ आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने की इजाजत भी नहीं होगी।

    एक इनवैलिड पैन कार्ड के साथ पैन कार्ड धारक को 5 लाख रुपये से ज्यााद का ट्रांसजेक्शन करने की इजाजत नहीं होगी।

     

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