Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Aadhaar-PAN Linking: चूक गए मौका? परेशान न हों, पैन कार्ड को दोबारा कर सकते हैं एक्टिवेट, आसान है तरीका

    By Shivani KotnalaEdited By: Shivani Kotnala
    Updated: Wed, 05 Jul 2023 08:30 AM (IST)

    Aadhaar PAN Linking How To Activate Inoperative Pan Card What Income Tax Department Says अगर आप उन पैन कार्ड धारक में से एक हैं जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है और लिंकिंग की आखिर तारीख भी मिस कर चुके हैं तो नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। पैन को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं।

    Hero Image
    Aadhaar PAN Linking How To Activate Inoperative Pan Card What Income Tax Department Says

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। लंबे समय से पैन कार्ड धारकों को यह सूचना जारी की जा रही थी कि उन्हें 30 जून तक आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाना जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक न करवा पाने का क्या नुकसान?

    ऐसा न करने पर पैन कार्ड धारक का कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। खास कर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स का TDS (tax deducted at source) और TCS (tax collected at source) हायर रेट के साथ काटा जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income-tax Act, 1961) के मुताबिक यह सभी पैन धारकों के लिए जरूरी है।

    अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जो अंतिम तारीख तक भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं।

    पैन कार्ड नहीं कर पाएं है आधार से लिंक, कैसे करें अब एक्टीवेट?

    इसके लिए पैन कार्ड धारक को सबसे पहले एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) पोर्टल पर पेनल्टी भरनी होगी। यूजर को मेजर हेड 0021 (Income Tax Other than Companies) के लिए चालान नंबर ITNS 280 के तहत और माइनर हेड 500 के तहत पेमेंट करनी होगी।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन यूजर्स के लिए करेगा फैसले पर विचार?

    हाल ही में एक लेटेस्ट ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार-पैन लिंकिंग पर स्थिति साफ की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वे कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाने को लेकर लेट फी 30 जून तक दे दी है, लेकिन फिर भी पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो, ऐसे मामले में डिपार्टमेंट विचार करेगा।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुछ पैन कार्ड धारकों को पेमेंट के बाद भी चालान का स्टेटस चेक करने में परेशानी की शिकायत आई है। हालांकि, ऐसी स्थिति में कार्ड धारक डिपार्टमेंट के पोर्टल पर e-pay tax टैब में चालान का स्टेटस चेक कर सकता है। पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई देने पर कार्ड धारक लिंकिंग के प्रोसेस को पूरा कर सकता है।