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    Important Deadlines: इस महीने हर हाल में निपटा लें ये 4 काम, वरना बाद में होंगे परेशान

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 05 Jun 2023 06:35 PM (IST)

    Financial task in june हर महीने कुछ वित्तीय कामों की आखिरी डेट होती है। ऐसे में जून का महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने कई वित्तीय कामों को निपटाना ...और पढ़ें

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    Financial task in june: Aadhaar- Pan link, Higher Pension etc.

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Financial task in june: जून का महीना बहुत महत्वपू्र्ण है। इस महीने आपको कई जरूरी कामों को निपटाना होगा। इन कामों की आखिरी डेडलाइन जून में ही है। अगर आपने इन कामों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको वित्तीय नुकासान का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इस महीने कौन से वित्तीस कामों को निपटाना जरूरी है।

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    आधार-पैन लिंक

    30 जून की समयसीमा में आपको आधार कार्ड से जुड़े कई कामों को निपटाना बेहद जरूरी है। आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करना है। अगर आप पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है तब आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

    आधार अपडेट

    यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपने आधार यूजर्स को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है। आप 14 जून तक अपने कार्ड को ऑनलाइन फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। वहीं अगर आप आधार केंद्र में जाकर आधार कार्ड को अपडेट करते हैं तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप My Aadhaar Portal पर जाकर फ्री में आधार अपडेट करवा सकते हैं।

    हायर पेंशन विकल्प

    ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को अगर ज्यादा पेंशन (Higher Pension) के लिए अप्लाई करना है तो इसकी आखिरी डेट 26 जून 2023 है। आप इस डेट तक ही हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसकी डेडलाइन 3 मई थी, जिसे आगे बढ़ाया गया था।

    एडवांस टैक्स पेमेंट

    अगर आप बिजनेस या फिर नौकरी में 10,000 रुपये से ज्यादा का टैक्स देते हैं तो जून का महीना आपके लिए काफी जरूरी होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की है तो आपको इस महीने पहली किस्त देनी होगी। एडवांस टैक्स पेमेंट को 4 किस्तों के तहत किया जाना चाहिए। जिसमें पहले 3 किस्तों पर 3 फीसदी और आखिरी किस्त पर 1 फीसदी के हिसाब से ब्याज देना होगा। यह एक तरह से जुर्माना है, इनकम टैक्स की धारा 23B और 24C के तहत ये जुर्माना लिया जाता है। एडवांस टैक्स पेमेंट की पहली किस्त के भुगतान की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है।

     

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