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    खोलना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट, तो जान लीजिए अपने काम की बात

    By Praveen DwivediEdited By:
    Updated: Sun, 10 Mar 2019 11:42 AM (IST)

    जमा पर बेहतर रिटर्न और टैक्स बचत के लिहाज से पीपीएफ को एक उम्दा निवेश विकल्प माना जाता है

    खोलना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट, तो जान लीजिए अपने काम की बात

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को सामान्य तौर पर पीपीएफ स्कीम भी कहा जाता है, जो कि लंबी अवधि का निवेश विकल्प है। इस योजना की शुरुआत नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन (एनएसओ) की ओर से छोटी बचत और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। पीपीएफ जमा पर बेहतर रिटर्न देने के साथ ही आयकर की धारा 80C के अंतर्गत आयकर लाभ भी देता है।

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    सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही पीपीएफ खाता खुलवाने की अनुमति है। एक व्यक्ति के पास एक समय में सिर्फ एक ही एक्टिव पीएफ खाता हो सकता है। नाबालिग के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है हालांकि इसके लिए बच्चे का वैध आयु प्रमाण पत्र देना होता है। जैसा कि पीपीएफ लंबी अवधि का निवेश विकल्प है इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्षों का है।

    देश के कुछ प्रमुख बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई), आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके अलावा भी अन्य बैंक ये सुविधा देते हैं।

    अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जानिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए...

    • पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। वहां पर आपका खाता आसानी से खुल जाएगा।
    • अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूर रखें जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और या फिर आधार कार्ड।
    • इसके साथ ही दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ती है।
    • एक पीपीएफ अकाउंट के नाम पर हस्ताक्षर किया हुआ चेक या फिर बैंक ब्रांच के नाम पर एक पे-इन स्लिप ताकि आपके पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें।
    • वहीं अगर नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाया जा रहा है तो आयु प्रमाण के रुप में जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति।

    जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर का निर्धारण केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती है। वहीं पीपीएफ ईईई श्रेणी में आता है। यानी इसमें किया गया निवेश, निवेश पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाली राशि तीनों करमुक्त होते हैं। इस खाते में एक साल के भीतर किए गए 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

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