इनएक्टिव EPF अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करें? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
EPF Account कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईपीएफ शुरू किया है। इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का एक फिक्सड हिस्सा योगदान दिया है। ऐसे में अगर आपका ईपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफ ने एक नई सुविधा शुरू की है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल में ईपीएफ यूजर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) की सुविधा दी है। एसओपी के जरिये अब कर्मचारी अपना इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) को अनब्लॉक कर सकते हैं।
चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप एसओपी के जरिये कैसे इनऑपरेटिव अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
यूएएन नंबर जारी करें
अगर आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर नहीं है तो आपको सबसे पहले वह जनरेट करवाना होगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ के ऑफिस जाना होगा। अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं तो आप EPFIGMS पोर्टल (https://epfigms.gov.in/) पर रिक्वेस्ट देना होगा।
यहां आप बैंक डिटेल्स और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करके यूएएन जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफ अकाउंट को यूएएन और केवाईसी जैसे ही अनब्लॉक करना है।
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केवाईसी जरूरी
ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए केवाईसी (KYC) जरूरी है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है तो आप जल्द से ज्लद इसे करवा दें। आप ईपीएफओ के ऑफिस जाकर या फिर ऑनलाइन भी केवाईसी करवा सकते हैं।
केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आप ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा।
अगर आपका अनब्लॉक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। ईपीएफ अकाउंट के अनब्लॉक होने के बाद आप क्लेम फाइल कर सकते हैं।
क्लेम फाइल कैसे करें
आप ईपीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फील्ड ऑफिसर से भी मदद मिल सकता है। बता दें कि 5 लाख रुपये से कम के क्लेम के लिए गो लेवल अप्रूवल की जरूरत होती है। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा के लिए क्लेम के लिए आपको 3 लेवल अप्रूवल की जरूरत होती है।
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