West Champaran News: दोहरे हत्याकांड में साइको किलर दोषी करार, सजा पर फैसला कल
West Champaran News बगहा में दो साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में साइको किलर सकलदेव यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है। इसी मामले में अन्य अभियुक्तों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से कड़ी सजा देने की अपील की है। कोर्ट की सख्ती के बाद आइओ ने गवाही दी थी।

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: दो साल पहले धनहा में दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, सबूत, गवाही को ध्यान में रखते हुए साइको किलर सकलदेव यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी, 34 के तहत दोषी करार दिया।
मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। इसी वाद के मूल वाद में इसी कोर्ट में अन्य अभियुक्तों अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव तथा हीरा यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता नर्व देश्वर भारती ने कहा कि हत्या अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी।
पुलिस ने आरोपितों का नाम जानबूझकर फंसा दिया। वे निर्दोष हैं। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आइओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपितों के खिलाफ धनहा थाने में दर्ज कांड सं. 232/22, 106/23, 121/23 की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि कांड में सकलदेव यादव, अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव तथा हीरा यादव ने एक ही तरीके से पांचों हत्याकांड को अंजाम देने का प्रमाण दिया है।
चारों ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से साइको किलर बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है।
भाभी व देवर की हुई थी हत्या
पांच जून 2023 को धनहा थाना क्षेत्र निवासी बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने सकलदेव यादव, कमल यादव, अमला यादव, हीरा यादव को जेल भेजा था।
कोर्ट की सख्ती के बाद आइओ ने दी थी गवाही
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 29489/2025 में 20 जून 2025 तक इस मामले के मूल वाद में स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि 08 अक्टूबर 2024 से अब तक 22 तिथियों को आइओ को मौका मिलता रहा।
इसके बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी पटना के कदमकुआं के थानेदार अजय कुमार करते रहे। कोर्ट से जारी आदेश को रद्दी की टोकरी में डालते रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने गैर-जमानतीय वारंट जारी करते हुए बगहा पुलिस कप्तान को अरेस्ट कर लाने का आदेश दिया, तो वे कोर्ट पहुंचकर अपनी गवाही दर्ज कराए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।