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    Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस, 1300 लोगों को दिखाने होंगे कागजात

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:49 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में राजस्व विभाग सरकारी जमीन को चिह्नित करके अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज रहा है। लगभग 1300 लोगों को जमीन के कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अधिक जमीन चिह्नित की गई है और कागजात जांच के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा।

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    बेतिया राज की जमीन जोतने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी

    जागरण टीम, बगहा/बेतिया। राजस्व विभाग द्वारा लगातार सरकारी जमीन को चिह्नित करते हुए नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में लगभग 1300 लोगों को चिह्नित कर नोटिस भेजा गया है।

    बगहा-एक की सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अधिक जमीन चिह्नित की गई है। अभी वर्तमान में 1300 लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें बगहा खास, मलपुरवा, एकडेरवा, नड्डा परसौनी, माया हुआ परसौनी फार्म आदि गांव शामिल हैं।

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    सभी को नोटिस भेजते हुए कागजात आदि दिखाने के लिए निर्देश दिया गया है। नोटिस के बाद कभी कागजातों की जांच की जाएगी। उसके बाद अतिक्रमण खाली कराया जाएगा।

    बेतिया- गुलाबबाग में तीन लोगों ने बेंच दी बेतिया राज की एक कट्ठा जमीन

    नगर के गुलाबबाग मोहल्ले में बेतिया राज की एक कट्ठा, एक धूर व 10 धूरकी जमीन तीन लोगों ने मिलकर बेच दी है। इसको गंभीरता से लेते हुए बेतिया राज के व्यवस्थापक अनिल कुमार सिन्हा ने सदर सीओ राघवेंद्र राघवन को जमीन दाखिल-खारिज नहीं करने व बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।

    व्यवस्थापक ने बताया कि सदर अंचल के थाना संख्या-128 मौजा गुलाबबाग खाता संख्या- 02 (म्युनिसिपैलिटी) खेसरा संख्या- 7950 के 1 कट्ठा 1 धूर 10 धूरकी (आठ डिस्मिल) भूमि बेतिया राज की है।

    उसे गुलाबबाग मोहल्ले के विनय कुमार सिन्हा, मधुप कुमार सिन्हा एवं आलोक रंजन ने थाना संख्या- 128 की जगह थाना संख्या- 131 अंकित करते हुए खेसरा संख्या- 7950 की बेतिया राज की भूमि को विक्रय पत्र क्रमांक 11936 डीड संख्या 11754 के द्वारा भैरोगंज निवासी मिनू सिंह, मलिका सिंह एवं नीति राय से विक्रय की गई है, जो अवैध है।

    ऐसे में डीड की प्रति एवं खतियान की प्रति संलग्न कर भेजते हुए इसका दाखिल-खारिज नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो, इसे सुनिश्चित कराने को कहा गया है, ताकि डीड को निरस्त कराने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।