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    प्रभार नहीं सौंपने पर नौतन और मझौलिया के दो शिक्षक निलंबित, आदेश की अवहेलना का आरोप

    By Sandesh Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने नौतन और मझौलिया प्रखंड के दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन शिक्षकों पर प ...और पढ़ें

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    सीआरसीसी का प्रभार नहीं सौंपने पर नौतन के प्रधानाध्यापक निलंबित। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Teachers Suspended Bihar: प्रभार हस्तांतरण में लापरवाही बरतने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने नौतन और मझौलिया प्रखंड के दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों शिक्षकों पर विभागीय आदेश की अवहेलना और सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप है।

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    नौतन प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सनसरैया हिन्दी के प्रधानाध्यापक सह सीआरसीसी हरेंद्र किशोर पाण्डेय को सीआरसीसी का प्रभार नहीं सौंपने के आरोप में निलंबित किया गया है। इस संबंध में उच्च विद्यालय सनसरैया हिन्दी के प्रधानाध्यापक तारकेश्वर राम ने डीईओ से शिकायत की थी कि योगदान के बावजूद हरेंद्र किशोर पाण्डेय ने अब तक सीआरसीसी का प्रभार हस्तांतरित नहीं किया।

    वहीं मझौलिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मुसहर टोली, चनायनबांध के पूर्व प्रभारी शिक्षक दिलीप कुमार को भी निलंबित किया गया है। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका विशाखा कुमारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बार-बार अनुरोध के बावजूद दिलीप कुमार विद्यालय का प्रभार नहीं सौंप रहे थे और लगातार टालमटोल कर रहे थे। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मझौलिया को भी सूचना दी गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

    डीईओ रविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों शिक्षकों का आचरण विभागीय आदेशों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता और मनमानी को दर्शाता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली और वर्गीकरण नियमावली-2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर दोनों को निलंबित किया गया है।

    निलंबन अवधि के दौरान दोनों शिक्षकों का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, गौनाहा निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-क) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। निलंबनकाल में विभागीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय रहेगा।

    विभागीय आदेश की अवहेलना गंभीर अपराध है। किसी को भी इसकी छूट नहीं दी जा सकती। सभी शिक्षकों को चेतावनी दी जाती है कि विभागीय आदेशों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई तय है।

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    रविंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी