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    Bihar News: बगहा के दो CO पर एक्शन, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है मामला; एक गलती से खतरे में पड़ी नौकरी!

    Updated: Sat, 04 Jan 2025 06:10 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बगहा दो के सीओ निखिल कुमार के खिलाफ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। सीओ पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी जांच व साक्ष्य के रमवलिया मौजा के गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए गए अतिक्रमण वाद में कार्रवाई समाप्त कर दी। साथ ही खाली भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में रोक तक नहीं लगाई।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सूत्र, बगहा। बगहा दो सीओ निखिल कुमार के खिलाफ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसके पहले भी कार्रवाई की अनुशंसा हो चुकी है।

    बगहा एक के कोल्हुआ निवासी परिवादी मोइनुद्दीन खान के परिवाद की सुनवाई के क्रम में स्पष्ट हुआ कि रमवलिया मौजा के गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए गए अतिक्रमण वाद में सीओ द्वारा बिना किसी जांच व साक्ष्य के यह कहते हुए की उक्त भूमि पर सौ वर्ष से ज्यादा समय से अतिक्रमण है। उसको हटाने पर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतिक्रमणवाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

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    खाली भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में रोक तक नहीं लगाई गई

    लोक शिकायत कार्यालय में उक्त परिवाद की सुनवाई के दौरान  यह स्पष्ट हुआ कि अंचलाधिकारी द्वारा उक्त सुनवाई में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित खेसरा में कुल कितना रकबा है तथा उसमें कितना अतिक्रमित व कितना खाली है। साथ ही खाली भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में रोक तक नहीं लगाई गई।

    इससे उक्त खाली भूमि पर भी निकट भविष्य में अतिक्रमण की संभावना बन गई। इसके अलावा अंचलाधिकारी द्वारा बिना किसी तार्किक कारण के उक्त अतिक्रमण वाद की कार्रवाई लंबित रख उस पर और अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया।

    47 डिसमिल की जमाबंदी अवैध तरीके से शून्य कर दी गई

    विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना होने की स्थिति में न तो अनुमंडल दंडाधिकारी और न ही जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया तथा मनमाने ढंग से अतिक्रमण वाद की कार्रवाई बंद कर सरकारी जमीन को अतिक्रमित ही छोड़ दिया गया।

    सीओ के इस कृत्य से एक तरफ परिवादी के परिवाद का निष्पादन नहीं किया गया। उसी तरह एक अन्य परिवादी लाला महतो के मामले में बिना किसी सक्षम आदेश के ही इनके द्वारा दो एकड़ 47 डिसमिल की जमाबंदी अवैध तरीके से शून्य कर दी गई।

    सीओ द्वारा किए गए इस अवैधानिक तथा मनमाने पूर्ण रवैये को लोक प्राधिकारी के क्रिया कलाप के अनुरूप नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा राजस्व संबंधित पुनः प्रशिक्षण दिलाने की अनुशंसा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव कुमार द्वारा बेतिया जिला पदाधिकारी से की गई है।

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