सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग जरूरी
कार्यालय संवाददाता, हाजीपुर
सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग जरूरी है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी । तब से लेकर सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। हिन्दी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि यह भारत की राजभाषा भी है। इसलिए इसका सम्मान करते हुए अपने कार्यो में हिन्दी के प्रयोग को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। ये बातें बुधवार को हाजीपुर जंक्शन पर आयोजित राजभाषा हिन्दी कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजभाषा अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कही।
उन्होंने कहा कि रेलवे के कार्यो में अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए नयी पीढ़ी के रेल कर्मियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने राजभाषा नियम 1976 पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने राजभाषा की नीतियों एवं प्रावधानों की जानकारी से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर राजभाषा अधीक्षक डा. सीडी सिंह ने राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की।
कार्यशाला में मुख्य रूप से स्टेशन अधीक्षक अजय कुमार, वाणिज्य अधीक्षक एनकेपी यादव, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक एम रहमान, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एमजेड रिजवी, मुख्य गाड़ी लिपिक सह पुस्तकालयी मो. अनीस अख्तर, रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक भगवान प्रसाद, संजय कुमार, वाणिज्य लिपिक रश्मि कुमारी और नंदनी सिंह, वाणिज्य अधीक्षक अजीत कुमार वाड़ा, मुख्य टिकट निरीक्षक शशिधर प्रसाद, वाणिज्य अधीक्षक अकलेश प्रसाद यादव, आरक्षण पर्यवेक्षक नन्द किशोर सिंह, इंजीनियर वर्कस के अमोद कुमार सिंह, जूनियर इंजीनियर (विद्युत) कुमार विशाल भारती, स्टेशन मास्टर सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, टिकट परीक्षक मनोज कुमार, प्रधान टिकट परीक्षक पप्पू कुमार, पियूस रंजन, अमन कुमार सिन्हा आदि ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला के अंत में स्टेशन अधीक्षक अजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।