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    अब सदस्य बनाने में अध्यक्ष की नहीं चलेगी मनमानी

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    Updated: Fri, 14 Oct 2016 10:51 PM (IST)

    सुपौल। पंचायत स्तर पर संचालित पैक्स समिति का मतदाता सदस्य बनने के लिए अब लोगों को पैक्स अध्यक्ष की च

    सुपौल। पंचायत स्तर पर संचालित पैक्स समिति का मतदाता सदस्य बनने के लिए अब लोगों को पैक्स अध्यक्ष की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने सदस्य बनने के लिए न सिर्फ ऑन लाइन व्यवस्था की है। बल्कि एक निश्चित समय सीमा भी तय कर दिया है। तय समय सीमा के अंदर सदस्य बनाने के मामले का निपटारा करना होगा। दरअसल यह व्यवस्था सरकार द्वारा तब की गई जब यह बात आम हो चुकी कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अपने विरोधियों को सदस्य बनाने में आनाकानी करते हैं। सरकार की इस नयी व्यवस्था से अब लोग आसानी से पैक्स सदस्य बन सकते हैं। हाल के दिनों में सरकार ने इन पैक्स समिति के कार्यो का विस्तार भी किया है। किसानों के बीच खाद, बीज, ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी दर पर अनाज खरीदने के अलावा इन्हें जनवितरण प्रणाली से भी जोड़ा गया है। ऐसे कार्यो का संपूर्ण जिम्मा खास कर पैक्स अध्यक्ष पर होता है। या यूं कहें कि पैक्स अध्यक्ष ही इन समिति के सर्वोपरि होते हैं। इन पैक्स अध्यक्षों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षो के लिए होता है तथा समिति के सदस्य ही इनके मतदाता होते हैं। समिति सदस्य बनाने का संपूर्ण दायित्व अध्यक्ष पर होता है। बस यहीं मामला आकर अटक जाता है। अध्यक्ष चाहता है कि ऐसे लोगों को सदस्य न बनाया जाए जो आगे चल कर चुनाव में उनका साथ न दे। सरकार ने इसी पर विराम लगाने के लिए समिति सदस्य बनाने का यह नया फार्मूला अपनाया है।

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    क्या है नया तरीका

    सदस्य बनाने के इच्छुक किसान सबसे पहले जिला सहकारिता के बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तथा उसका हार्ड कापी जिला कार्यालय में समर्पित करेंगे। इस हार्ड कापी को संलग्न कागजात के साथ संबंधित पैक्स को भेजेंगे। संबंधित पैक्स अध्यक्ष जांच पड़ताल के बाद 15 दिनों के अंदर कार्यालय को समर्पित करेंगे। जिन आवेदकों को वे सदस्य नहीं बनाएंगे उनके बारे में संपूर्ण साक्ष्य के साथ कारण जिला कार्यालय को समर्पित करेंगे। यदि निर्धारित 15 दिनों के अंदर कोई पैक्स अध्यक्ष संबंधित आवेदन पर कोई अपना मंतव्य कार्यालय को नहीं देते हैं तो उनका आवेदन मान्य माना जाएगा तथा वे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पास निर्धारित सदस्यता शुल्क देकर सदस्य बन पाएंगे।

    ''पैक्स सदस्य बनने के लिए पुराने तरीके के अलावा अब लोग आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिस आवेदन पर संबंधित पैक्स अध्यक्ष को 15 दिनों के अंदर निर्णय लेना है। पैक्स अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट लोग जिला कार्यालय में अपनी फरियाद सुना सकते हैं। जहां जांच पड़ताल के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी''

    -पंकज कुमार झा

    जिला सहकारिता पदाधिकारी