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    पेट्रोल-डीजल के फर्जी व काल्पनिक बिलों पर सख्ती, सिवान के सभी नगर निकाय वाहनों में GPS अनिवार्य

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    सिवान जिला प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल के फर्जी बिलों पर कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सत्यापन के बिना बिल भुगतान पर रोक लगाई है। अ ...और पढ़ें

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    पेट्रोल/डीजल बिल प्रस्तुत करने को लेकर दिया गया निर्देश

    जागरण संवाददाता, सिवान। सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से सिवान जिले में पेट्रोल-डीजल के फर्जी, बढ़े-चढ़े, दोहरे एवं काल्पनिक बिलों के भुगतान पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने जिले के सभी नगर निकायों, पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित पदाधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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    जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी कार्यालय द्वारा पेट्रोल या डीजल बिल का भुगतान तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसका सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया हो। वाहन-वार खपत से संबंधित न होने वाली नकद पर्ची या बिल मान्य नहीं होंगे। इस आदेश के तहत जिले में संचालित सभी लाइसेंसधारी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल कंप्यूटर जनित बिल/इन्वायस ही जारी करेंगे। इन बिलों में लेन-देन की तिथि व समय, वाहन का पंजीकरण संख्या, प्रदत्त ईंधन की मात्रा (लीटर में), बिल/इन्वायस संख्या जैसे विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होने चाहिए।

    जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में यह संज्ञान में आया है कि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा फर्जी, बढ़े-चढ़े, दोहरे या काल्पनिक बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ नगर निकायों के पदाधिकारियों व कर्मियों द्वारा लापरवाही या मिलीभगत से ऐसे बिलों को पारित किया जा रहा है, जिससे सरकारी धन की क्षति, विधिक प्रावधानों का उल्लंघन और वित्तीय अनुशासन भंग हो रहा है। इसी को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

    पिछली तिथि या रिक्त स्लिप पर ईंधन आपूर्ति पर रोक

    डीएम ने विधिक माप विज्ञान विभाग को निर्देश दिया है कि पिछली तिथि, रिक्त या पूर्व हस्तांतरित स्लिप के आधार पर ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाए। सभी पेट्रोल पंपों को दैनिक बिक्री रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारित करना अनिवार्य होगा। हस्तलिखित अभिश्रव जारी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेशों के उल्लंघन को लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन मानते हुए परिचालन निलंबन या लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी।

    दोहरे व विभाजित बिल होंगे अस्वीकृत

    सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वाहन-वार लॉगबुक और GPS रिकॉर्ड का मिलान ईंधन बिलों से अनिवार्य रूप से करें। मासिक खपत में किसी भी प्रकार की असामान्य वृद्धि की जांच करनी होगी। दोहरे या विभाजित बिलों को तुरंत अस्वीकृत किया जाएगा। वरीय कोषागार पदाधिकारी को भी मात्रा, दर, बिल संख्या और पूर्व भुगतान की स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया गया है। बिना समुचित जांच के बिल पारित करना गंभीर कदाचार माना जाएगा।

    सभी नगर निकाय वाहनों में GPS अनिवार्य

    जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ईंधन क्रय एवं बिल भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जाए। इसके तहत सभी वाहनों में GPS अधिष्ठापन तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा। तेल कूपन जारी करते समय ओडोमीटर से तय दूरी का मिलान, वाहनों के औसत आवागमन का आकलन तथा विचलन पाए जाने पर तत्काल स्पष्टीकरण लिया जाएगा। साथ ही वाहनों के फ्यूल कैप में लॉक लगाने का भी निर्देश दिया गया है।

    डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों से आदेश की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।