तेजाब कांड में चंदा बाबू के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानिए
तेजाब कांड के सूचक चंदा बाबू समन के बावजूद गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने चंदा बाबू के खिलाफ वारंट जारी किया है।
सिवान [जेएनएन]। मंडल कारा में गठित विशेष अदालत ने राजीव रौशन हत्याकांड के सूचक चंदा बाबू के खिलाफ गुरुवार को वारंट जारी किया। वे समन के बावजूद वे अदालत में गवाही देने नहीं आए थे।
पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े दो सेशन मामलों की सुनवाई गुरुवार को हुई। पहले विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह व रघुवर सिंह ने अदालत में आवेदन देकर निवेदन किया कि अन्य गवाहों की गवाही कराने के बाद सूचक अर्थात मृतक राजीव रौशन के पिता चंदा बाबू की गवाही कराई जाए।
अदालत ने इसे खारिज करते हुए चंदा बाबू को अदालत में गवाही देने के लिए वारंट जारी कर दिया। बचाव पक्ष ने भी अदालत का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि केस के कई पहलुओं पर उनके मुवक्किल मो. शहाबुद्दीन से विचार-विमर्श नहीं हो पा रहा है।इसकी भी व्यवस्था हो, ताकि मामले के निष्पादन में तेजी लाईजा सके।
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अदालत ने दोनों पक्षों के आवेदनों व जवाब पर सुनवाई अग्रिम तिथि पर करने के निर्देश दिए। इसी अदालत में समाहरणालय परिसर में माले नेताओं व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले की भी आंशिक सुनवाई हुई। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन एवं मो. मोबिन उपस्थित थे।
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