Bihar E Panchayat Portal: गांवों के विकास की नींव है ई-पंचायत पोर्टल, यहां मिलेगी योजनाओं पर खर्च राशि की पूरी डिटेल
जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि षष्ठम वित्त आयोग की योजनाएं ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें योजनाओं की क्रियान्वयन में राशि की वितरण निकासी एवं ब्योरा भी रहेगा। इससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी। विभाग का दावा है कि यह पहल योजनाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए की जा रही है।

जागरण संवाददाता, सिवान। E Panchayat Portal पंचायत के विकास योजनाओं में मिली राशि एवं खर्च का ब्योरा ई-पंचायत पोर्टल पर एक क्लिक में मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी योजना से संबंधित जानकारी ले सकता है। इससे पंचायत के गांवों में क्रियान्वित हो रही विकास योजना व उसपर खर्च हो रही राशि के बारे में भी जानकारी ले सकता है।
ई-पंचायत पोर्टल द्वारा राज्य वित्त आयोग, राज्य योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का अनुश्रवण किया जाना है। इसमें षष्ठम वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेनदेन भी शामिल हैं।
योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी की नहीं होगी गुंजाइश
जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि षष्ठम वित्त आयोग की योजनाएं ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें योजनाओं की क्रियान्वयन में राशि की वितरण, निकासी एवं ब्योरा भी रहेगा। इससे पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी।
विभाग का दावा है कि यह पहल योजनाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए की जा रही है। इस व्यवस्था से किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इतना ही नहीं त्रिस्तरीय स्तर के प्रतिनिधियों की ओर से योजनाओं को क्रियान्वित करने में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। उन्हें ग्रामसभा या वार्डसभा, सामान्य बैठक में ली गई योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। जनप्रतिनिधि चाहकर भी योजनाओं को नहीं बदल सकते हैं।
27 तक षष्ठम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की पोर्टल पर होगी प्रविष्टि
जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छठवें राज्य वित्त आयोग हेतु सभी पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें 27 दिसंबर तक षष्ठम राज्य वित्त आयोग से संबंधित एक अप्रैल के पूर्व के वर्षों में ली गई सभी योजनाएं, जो अपूर्ण हैं एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की योजनाओं को पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना है। वहीं 28 तक ई-पंचायत पोर्टल पर सभी वेंडर का पंजीकरण एवं एकाउंट मैपिंग करना है। साथ ही अंतिम चेक का निर्गमन भी किया जाना है।
31 दिसंबर तक बैंक समाधान कर पुराने कैश बुक क्लोजिंग कर कंफर्म एवं बैंक द्वारा सभी चेक का भुगतान करना है। एक से चार जनवरी तक षष्ठम राज्य वित्त आयोग से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान लेन देन आदि बैंक से नहीं किया जाएगा। इन तिथियों में बैंक द्वार संबंधित पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के खाते का समाधान किया जाएगा। वहीं चार जनवरी से षष्ठम राज्य वित्त आयोग से सभी भुगतान डिजिटल मोड में केवल पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के द्वारा किया जाएगा।
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