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    Supreme Court Lok Adalat: 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होगी विशेष लोक अदालत, पढ़ें पूरी डिटेल

    Updated: Thu, 30 May 2024 05:25 PM (IST)

    जिला जज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में होना है। उन्होंने कहा कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वे इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करवा सकते हैं।

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    29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (Supreme Court Lok Adalat) को लेकर गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी की अध्यक्षता में विचार विमर्श किया गया।

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    इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में होना है।

    ऐसे मामलों का होगा निपटारा

    उन्होंने कहा कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वे इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करवा सकते हैं। साथ ही जो लोग विशेष लोक अदालत के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते है, वैसे लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन के आलोक में सचिव आगे की कार्रवाई करेंगे। जिला जज ने कहा कि इसे लेकर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क स्थापित कर संबंधित व्यक्ति को सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

    उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनका कोई भी सुलहनीय वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने वाद को उक्त विशेष लोक अदालत में निस्तारण करवा सकते हैं।

    आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय द्वारा वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत में अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मौके पर सचिव अवनींद्र प्रकाश के अलावा कई न्याययिक पदाधिकारी मौजूद रहे।

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