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    बिहार में गिरफ्तार सूडानी नागरिक 2017 में आया था भारत, बेंगलुरु में करता था BCA की पढ़ाई

    Updated: Thu, 19 Jun 2025 03:30 PM (IST)

    सूडान से बीसीए की पढ़ाई करने भारत आए मोहम्मद बराका इशाग मुरसाल वीजा एक्सपायर होने के कारण तीन बार गिरफ्तार हो चुके हैं। 2017 में बेंगलुरु आए वीजा 2019 में एक्सपायर हो गया। 2022 में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर 2023 में हरलाखी पुलिस ने। जमानत के बाद सिंगियाही में फिर गिरफ्तार हुए।

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    गिरफ्तार सूडानी नागरिक 2017 में आया था भारत। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, पुपरी। सूडान से करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर हवाई मार्ग से भारत बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) की पढ़ाई करने आया युवक मोहम्मद बराका इशाग मुरसाल वीजा एक्सपायर होने के कारण वह अबतक तीन बार पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है।

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    गिरफ्तार युवक ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2017 में कर्नाटक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बीसीए की पढ़ाई करने वीजा लेकर बेंगलुरु आया था। इस बीच उसका वीजा 2019 समाप्त हो गया।

    इसके बाद अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में वर्ष 2022 में कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस ने विदेशी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहां से जमानत पर किसी तरह बाहर आया।

    इसके बाद वह जनवरी 2023 में नेपाल जाने के क्रम में मधुबनी जिले के बॉर्डर पर हरलाखी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस को उसने बताया था कि बेंगलुरु में साथ पढ़ने वाली एक महिला मित्र से मिलने के लिए नेपाल जा रहा था। तब हरलाखी पुलिस ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

    वहां सात माह जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुआ। इसके बाद से वह मधुबनी न्यायालय में हर तारीख पर अधिवक्ता के माध्यम से हाजरी लगाता है। युवक ने बताया कि वह जब मधुबनी जेल में था तब सिंगियाही के ही एक युवक से मुलाकात हुई।

    उसके संपर्क से ही सिंगियाही में दो-तीन दिनों से रह रहा था। जहां पुलिस ने मंगलवार की देर शाम उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि वह निर्दोष है और पुलिस के किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

    उसके द्वारा मिले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर मधुबनी न्यायालय में अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि बराका इशाम मुरसाल को मधुबनी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वह इस सूडान नागरिक का न्यायालय ने केस देखते हैं। बताया कि वह हर तारीख को न्यायालय में पेश हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि 16 जून को भी तारीख पर कोर्ट आया था। अधिवक्ता जितेंद्र ने कहा कि पुलिस को सभी पहलुओं की जांच कर ही विधिवत गिरफ्तार करना चाहिए।