Bihar News: ई-चालान से असहमत होने पर 30 दिन के अंदर करें शिकायत, समस्याओं का होगा समाधान
सीतामढ़ी में बिहार पुलिस ने ई-चालान प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया है जिससे मैनुअल चालान अब बंद हो गए हैं। यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर चालान जारी किए जाएंगे जिसकी सूचना वाहन मालिकों को उनके मोबाइल पर मिलेगी। भुगतान में देरी होने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है।

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में ई-चालान प्रणाली को पूरी तरह लागू कर दिया है, जिससे अब मैनुअल चालान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
अब चालान केवल इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, जैसे फोटो, स्थान, तिथि और समय के आधार पर वाहन मालिक के नाम पर ही जारी होंगे। चालान की जानकारी मोबाइल, वाट्सएप, ईमेल व कॉल के जरिए भेजी जाएगी।
इसलिए वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर और पते का अद्यतन (अपडेट) आवश्यक है। चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस (चालक अनुज्ञप्ति) और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
साथ ही, एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार खतरनाक ढंग से वाहन चलाने या रेड लाइट उल्लंघन जैसे मामलों में वाहन को कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किए जाने का भी प्रावधान है।
यदि कोई व्यक्ति चालान से असहमत है, तो वह 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है और यदि निर्धारित समय में निपटारा नहीं होता, तो चालान स्वतः रद माना जाएगा। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और कानून के प्रभावी पालन के लिए एक ठोस और तकनीकी कदम माना जा रहा है।
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